नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को BCCI को अपने संविधान में संशोधन करने की अनुमति प्रदान कर दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हमारा विचार है कि संविधान में संशोधन मूल उद्देश्य को कमजोर नहीं करेगा। मालूम हो कि सुप्रीम कोर्ट बीसीसीआइ के अध्यक्ष, सचिव और अन्य पदाधिकारियों के लिए कूलिंग ऑफ पीरियड से संबंधित नियमों में बदलाव किए जाने के मामले की सुनवाई कर रहा था।
BCCI ने अध्यक्ष सौरव गांगुली (Sourav Ganguly) और सचिव जय शाह (Jay Shah) का कार्यकाल बढ़ाने के लिए उन्हें कूलिंग ऑफ पीरियड से छूट देने की अपील की थी। इसके लिए बीसीसीआइ के संविधान में संशोधन की मांग की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा- बीसीसीआई की ओर से प्रस्तावित संशोधन हमारे निर्णय की भावना से अलग नहीं हैं। अदालत बीसीसीआइ की अपील स्वीकार करती है।