दिल्ली जहांगीरपुरी में पुलिस के बुलडोजर अभियान पर सुप्रीम रोक

दिल्ली जहांगीरपुरी में पुलिस के बुलडोजर अभियान पर सुप्रीम रोक
मौलाना अरशद मदनी
  • मामले को लेकर जमीयत उलमा-ए-हिंद गई थी सुप्रीम कोर्ट
  • जमीयत अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी ने कोर्ट के निर्णय का स्वागत किया

देवबंद:जमीयत उलमा-ए-हिंद की ओर से सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका पर बुधवार को सुनवाई करते हुए कोर्ट ने दिल्ली के जहांगीरपुरी में विध्वंस अभियान को लेकर यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया है। इसमें अगली सुनाई बृहस्पतिवार को होगी। जमीयत अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी ने सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का स्वागत किया है।

दिल्ली जहांगीरपुरी मामले में सुप्रीम कोर्ट के तत्काल हस्तक्षेप का स्वागत करते हुए मौलाना अरशद मदनी ने कहा कि अदालत के इस आदेश का स्वागत करते हैं और आशा व्यक्त करते हैं कि आगे भी फैसला पक्ष में ही आएगा। उन्होंने बताया कि लोगों के घरों पर बुलडोजर चलाने के विरुद्ध जमीयत ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। जिसे कोर्ट ने स्वीकार करते हुए यथास्थिति बनाए रखने के आदेश दिए हैं। मौलाना मदनी ने कहा कि जमीयत ने हमेशा देश में कानून-व्यवस्था बनाए रखने के संबंध में किसी भी सरकार या अदालत के फैसले का स्वागत किया है,  और आगे भी करता रहेगा।