‘हर हाल में पराली जलनी बंद हो’, प्रदूषण और पटाखे जलाने व बेचने के खिलाफ दायर याचिकाओं पर SC की टिप्पणी

‘हर हाल में पराली जलनी बंद हो’, प्रदूषण और पटाखे जलाने व बेचने के खिलाफ दायर याचिकाओं पर SC की टिप्पणी
  • दिल्ली-एनसीआर के प्रदूषण और त्योहारों के मौके पर यहां पटाखे की खरीद-बिक्री व जलाने को लेकर दायर याचिकाओं पर आज सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर रहा है जिसमें कोर्ट ने कई सख्त टिप्पणियां की हैं। अदालत ने राज्य सरकारों को फटकार लगाते हुए कहा कि प्रदूषण को लेकर कोई स्पष्ट दिशा-निर्देश नहीं है। हर कोई मामले को टालने पर लगा है। पराली हर हाल में जलनी बंद हो।

नई दिल्ली। दिल्ली-एनसीआर के प्रदूषण और त्योहारों के मौके पर यहां पटाखे की खरीद-बिक्री व जलाने को लेकर दायर याचिकाओं पर आज सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर रहा है जिसमें कोर्ट ने कई सख्त टिप्पणियां की हैं।

अदालत ने राज्य सरकारों को फटकार लगाते हुए कहा कि प्रदूषण को लेकर कोई स्पष्ट दिशा-निर्देश नहीं है। हर कोई मामले को टालने पर लगा है। पराली हर हाल में जलनी बंद हो।

राजस्थान सरकार को दिए त्योहार में पटाखे न जलाने के निर्देश

अदालत ने प्रदूषण कम करने के लिए राजस्थान सरकार को भी निर्देश दिए। सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान को निर्देश दिए कि वह सुप्रीम कोर्ट के पुराने आदेश का पालन करें और त्योहार के समय पटाखे न जलाएं। अदालत ने कहा कि यह सबका फर्ज बनता है कि वह खासतौर से त्योहारों के समय प्रदूषण कम करने का प्रयास करे।

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