यह आदेश न्यायमूर्ति राजीव मिश्र ने इरफान सोलंकी की जमानत अर्जी की सुनवाई करते हुए दिया है। सोलंकी के खिलाफ कानपुर नगर के जाजमऊ थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई है। उन पर जाजमऊ डिफेंस कालोनी निवासी नजीर फातिमा की जमीन पर कब्जा करने की नीयत से उनके घर में आग लगवाने सहित गैंग चलाने का आरोप है।

विदेशी लोगों को राशन कार्ड आदि बनवाने के मामले में अलग से केस चल रहा है। सह अभियुक्त विधायक के भाई रिजवान की जमानत अर्जी खारिज हो चुकी है। उन्होंने दोबारा अर्जी दी है। कोर्ट ने जिला जज से केस ट्रायल की स्थिति की जानकारी मांगी है और सुनवाई की तिथि 17जुलाई तय की है।याची की भी अर्जी उसी के साथ सुनी जाएगी।