टेलीकॉम कंपनियों को सुप्रीम कोर्ट से झटका, जानिए क्या है मामला

- सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि टेलीकॉम कंपनी पिछले साल सितंबर में दिए आदेश का पालन करे. कोर्ट ने तब इन कंपनियों को पूरी देनदारी चुकाने के लिए 10 साल का समय दिया था. इसके बाद कंपनियों ने AGR की गणना में कमी बताते हुए दोबारा आकलन की मांग की थी.
नई दिल्ली : करीब डेढ़ लाख करोड़ रुपये के एडजेस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू (AGR) की देनदारी में राहत मांग रही टेलीकॉम कंपनियों की याचिका को सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने खारिज कर दी है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि टेलीकॉम कंपनी पिछले साल सितंबर में दिए आदेश का पालन करे. कोर्ट ने तब इन कंपनियों को पूरी देनदारी चुकाने के लिए 10 साल का समय दिया था. इसके बाद कंपनियों ने AGR की गणना में कमी बताते हुए दोबारा आकलन की मांग की थी…