प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री को लेकर किए गए बयानों के संदर्भ में दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने आपराधिक मानहानि के मामले में निचली अदालत द्वारा जारी किए गए समन को रद्द करने से इनकार कर दिया है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ केजरीवाल की याचिका भी खारिज कर दी है।
समन पर रोक की मांग खारिज
अरविंद केजरीवाल ने निचली अदालत द्वारा जारी किए गए समन को चुनौती देते हुए उस पर रोक लगाने की मांग की थी। इससे पहले भी गुजरात हाई कोर्ट ने केजरीवाल की इस मांग को ठुकरा दिया था। इसी मामले में अप्रैल 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह की याचिका भी खारिज कर दी थी।
गुजरात यूनिवर्सिटी का मानहानि मामला
यह मामला गुजरात यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार पीयूष पटेल द्वारा अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह के खिलाफ दाखिल किया गया था। केजरीवाल और सिंह पर आरोप है कि उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी की डिग्री को लेकर ऐसी टिप्पणियां कीं, जो मानहानि के दायरे में आती हैं। गुजरात हाई कोर्ट ने पहले ही केजरीवाल को इस मामले में राहत देने से इनकार कर दिया था।
सुप्रीम कोर्ट में याचिका खारिज
गुजरात हाई कोर्ट से राहत न मिलने के बाद, अरविंद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी उनके खिलाफ चल रहे मानहानि के मामले पर रोक लगाने से मना कर दिया है। अब इस मामले में केजरीवाल को निचली अदालत में ही अपनी लड़ाई लड़नी होगी।