‘सेक्स एडिक्ट महिला के साथ…’, दुष्कर्म मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट की टिप्पणी, बरी आरोपी को सुनाई सात साल की सजा

प्रयागराज। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा है कि भले ही महिला शारीरिक संबंध की आदी हो, लेकिन उसके साथ दुष्कर्म नहीं किया जा सकता। यह जरूरी नहीं कि आतंरिक व बाह्य चोटों के निशान मिलें। सत्र अदालत ने साक्ष्य समझने में गलती की और दुष्कर्म के आरोपी को बरी कर दिया।इस टिप्पणी के साथ आरोपी को बरी करने संबंधी सत्र अदालत इटावा के आदेश के खिलाफ कोर्ट ने राज्य सरकार की अपील मंजूर कर ली और सात साल की कैद, 50 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।
यह भी कहा कि आरोपी पहले ही छह साल, नौ माह, 11 दिन की सजा काट चुका है, इसलिए शेष सजा भुगतने के लिए समर्पण करे। यह फैसला न्यायमूर्ति सौमित्र दयाल सिंह और न्यायमूर्ति संदीप जैन की खंडपीठ ने दिया है।
यह है मामला
खंडपीठ ने कहा, घटना का वर्णन प्राथमिकी दर्ज होने से लेकर सीआरपीसी की धारा 161 व 164 के तहत बयानों और यहां तक मुकदमे की सुनवाई के दौरान एक जैसा रहा। कुल 54 पेज के फैसले में न्यायमूर्ति जैन ने अलग, लेकिन सहमति में निर्णय लिखा।
खंडपीठ ने ट्रायल कोर्ट के इन निष्कर्षों में खामियां पाईं, जिसने अभियोजन पक्ष को यह कहते हुए अनुसना कर दिया था कि अभियुक्त और शिकायतकर्ता के बीच पहले से दुश्मनी थी तथा प्राथमिकी देरी से दर्ज की गई। साथ ही मेडिकल रिपोर्ट अपराध/घटना का समर्थन नहीं करती।
खंडपीठ ने जेल अधीक्षक, जिला जेल इटावा को निर्देश दिया कि पहले से काटी गई सजा की गणना करें। 30 दिनों के भीतर ट्रायल कोर्ट के माध्यम से आरोपी को सूचित कराएं। वर्तमान में जमानत पर चल रहे आरोपी को यदि कोई सजा बची हो तो 30 जुलाई तक आत्मसमर्पण करने के लिए कहा गया है।