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गोली मारकर हत्या के प्रयास के आरोपित को पांच साल की सजा

  • सात वर्ष पूर्व पैसों के लेनदेन के विवाद में एक व्यक्ति को जान से मारने की नीयत से गोली मार दिए जाने के मामले में अदालत ने आरोपित को पांच वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही १० हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।

देवबंद [24CN] :  सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता देवीदयाल शर्मा ने बताया कि सात फरवरी २०१४ की सुबह गांव  की पटरी के समीप एक ईख के खेत में पैसों के लेनदेन के विवाद में अभियुक्त दौलत व हैदर पुत्र सईद ने गांव के ही परवेज पुत्र मुराद अली को जान से मारने की नीयत से गोली मार दी थी। मुंह पर गोली लगने से परवेज गंभीर घायल हो गया था। जिसका मेरठ के अस्पताल में उपचार चला था।

आरोप था कि हैदर ने परवेज के पैर पकड़े थे और दौलत ने गोली चलाई थी। अभियुक्त दौलत घटना के समय किशोर होने के कारण उसकी पत्रावली किशोर न्यायालय में अंतरित कर दी गई थी तथा अभियुक्त हैदर का विचारण अपर  जिला एवं सत्र न्यायालय देवबंद में चला। इस मामले में अभियोजन व बचाव पक्ष की दलीलें सुनने के उपरांत अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने डा. राकेश कुमार नैन ने अभियुक्त हैदर को गोली मारकर हत्या करने के प्रयास का दोषी ठहराते हुए पांच वर्ष कठोर कारावास एवं १० हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।

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