रेप के प्रयास के आरोपी को सुनाई 3 वर्ष 11 माह की सजा

सहारनपुर [24CN]। न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कक्षा संख्या-15 ने बलात्कार के प्रयास के मामले में एक आरोपी को दोषी पाते हुए तीन वर्ष 11 माह के कारावास व 5 हजार रूपए के अर्थदंड की सजा सुनाई है।

गौरतलब है कि थाना चिलकाना में वादी ने अपनी पुत्री के साथ बलात्कार करने के प्रयास के मामले में आरोपी असलम पुत्र सिम्मू निवासी कस्बा व थाना चिलकाना के खिलाफ धारा-376, 511 आईपीसी व 7/8 पोक्सो अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कराया गया था जो न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या-15 में विचाराधीन था। एसएसपी आकाश तोमर के निर्देशन में थाने व पैरोकार द्वारा की गई सशक्त पैरवी के चलते न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या-15 ने आरोपी असलम पुत्र सिम्मू को दोषी पाते हुए तीन वर्ष 11 माह व पांच हजार रूपए के अर्थदंड की सजा सुनाई है।