दुष्कर्म के आरोपी को सुनाई 25 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा
सहारनपुर [24CN]। न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या-14 ने एक अभियुक्त को 25 वर्ष के सश्रम कारावास व 80 हजार रूपए के अर्थदंड की सजा सुनाई है।
मिली जानकारी के अनुसार विगत 28 जनवरी को थाना देहात कोतवाली क्षेत्रांतर्गत एक ग्रामीण द्वारा अपनी पुत्री के साथ आरोपी धारासिंह पुत्र लेखू उर्फ लेखराज निवासी थाना कोतवाली देहात द्वारा दुष्कर्म करने की सूचना देहात कोतवाली में दी गई थी। इस पर धारा-452, 376 आईपीसी व 5एम/6 पोक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। आज क्षेत्राधिकारी/ मॉनिटरिंग सैल द्वारा की गई सशक्त पैरवी एवं प्रयासों के चलते न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या-14 द्वारा अभियुक्त धारासिंह पुत्र लेखू उर्फ लेखराज को धारा-452, 376 आईपीसी व 5एम/6 पोक्सो अधिनियम में दोषी पाते हुए 25 वर्ष के सश्रम कारावास व 80 हजार रूपए के अर्थदंड की सजा सुनाई है।