नाबालिग बच्चों का सिगरेट व तम्बाकू बेचना अपराध

नाबालिग बच्चों का सिगरेट व तम्बाकू बेचना अपराध
  • सहारनपुर में आयोजित जागरूकता शिविर को सम्बोधित करती न्यायिक अधिकारी।

सहारनपुर [24CN] । जिला विधिक प्राधिकरण की सचिव व न्यायिक अधिकारी श्रीमती सुमिता ने कहा कि स्वास्थ्य से बढ़कर कोई दौलत नहीं है। स्वास्थ्य के लिए जो चीजें हानिकारक हैं उन्हें छोडऩा ही बेहतर है। जिला विधिक प्राधिकरण की सचिव श्रीमती सुमिता आज यहां दिशा भारत कालेज ऑफ मैनेजमेंट एंड एजुकेशन में आयोजित जागरूकता शिविर को सम्बोधित कर रही थी। उन्होंने तम्बाकू व धूम्रपान से प्रत्येक वर्ष पूरी दुनिया में छह मिलियन लोगों की मौत होती है। इसकी लत नि:संदेह अनेक बीमारियों को जन्म देती है।

उन्होंने कहा कि तम्बाकू एक धीमा जहर है जो अंदर से व्यक्ति को खोखला बनाता है। तम्बाकू में निकोटिन पाया जाता है जिसका सेवन करते ही दस मिनट में मानव मस्तिष्क आनंद का अनुभव करता है। उन्होंने बताया कि कोटबा-द सिगरेट्स एंड अदर टोबेको प्रोडक्टर एक्ट-2003 में प्राविधान किया गया है कि शैक्षिक संस्थानों से 100 गज की दूरी पर किसी भी तम्बाकू, सिगरेट की दुकानों व खरीद-फरोख्त पर रोक लगाई गई है। 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों को सिगरेट व तम्बाकू बेचना अपराध है तथा सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान व तम्बाकू का सेवन भी अपराध है।