‘जानबूझकर नहीं दी गई थी सुरक्षा’… सुखदेव सिंह की पत्नी ने गहलोत और DGP पर लगाए आरोप, दो पुलिसकर्मी सस्पेंड
- सुखदेव सिंह गोगामेड़ी की हत्या के संबंध में एक मामला दर्ज किया गया था। यह मामला पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और राज्य की डीजीपी के नाम दर्ज किया गया है। श्याम नगर पुलिस स्टेशन में आईपीसी की धारा 323 341 452 307 302 34 120-बी 427 16 18 20 3 25 (1-एए) और 27 के तहत एफआईआर दर्ज की गई।
जयपुर। राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेड़ी की हत्या के संबंध में एक मामला दर्ज किया गया था। यह मामला पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और राज्य की डीजीपी के नाम दर्ज किया गया है।
एजेंसी एएनआई के अनुसार, अधिकारियों ने बताया कि श्याम नगर पुलिस स्टेशन में आईपीसी की धारा 323, 341, 452, 307, 302, 34, 120-बी, 427, 16, 18, 20, 3, 25 (1-एए) और 27 के तहत एफआईआर दर्ज की गई थी। उन्होंने कहा कि मामला सुखदेव की पत्नी शीला शेखावत गोगामेड़ी की शिकायत पर दर्ज किया गया था।
हत्या के संबंध में दर्ज की गई एफआईआर में निवर्तमान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और राज्य के डीजीपी का नाम शामिल है। अपनी शिकायत में शीला गोगामेड़ी ने आरोप लगाया कि परिवार ने सीएम गहलोत और डीजीपी से सुरक्षा मांगी लेकिन जानबूझकर सुरक्षा नहीं दी गई.
एफआईआर में पंजाब पुलिस और एटीएस का भी नाम था
एफआईआर में कहा गया है कि निजी सुरक्षा के अभाव के कारण, कुछ हमलावरों ने 5 दिसंबर की दोपहर को एक बैठक के बहाने करणी सेना प्रमुख की हत्या कर दी। इस बीच, बसपा विधायक मनोज न्यांगली ने कहा कि करणी अनुयायियों और सदस्यों द्वारा रखी गई मांगों पर सहमति बन गई है और गोगामेड़ी का पोस्टमार्टम गुरुवार को किया जाएगा।
बुधवार को एएनआई से बात करते हुए, बसपा विधायक ने कहा कि हमने सुखदेव सिंह गोगामेड़ी को सुरक्षा प्रदान करने के लिए जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ जांच सहित 7-8 मांगें रखी थीं। हमने मामले को एनआईए को सौंपने पर राज्यपाल के साथ भी चर्चा की।
उन्होंने आगे बताया कि मांगों में परिवार और मामले के गवाहों के लिए सुरक्षा और परिजनों को मुआवजा देना शामिल है। इससे पहले, सुखदेव सिंह के छोटे भाई श्रवण सिंह गोगामेडी ने कहा, “एक एफआईआर दर्ज की गई है। हमने कुछ मांगें रखी हैं। अगर प्रशासन उनसे सहमत होता है, तो हम उनसे अपना विरोध बंद करने का अनुरोध करेंगे।
दो पुलिसकर्मी सस्पेंड
इस बीच, बुधवार को पत्रकारों से बात करते हुए, करणी सेना प्रमुख की विधवा शीला शेखावत ने कहा, “सुखदेव सिंह गोगामेड़ी की हत्या के मामले में लापरवाही के लिए श्याम नगर पुलिस स्टेशन के SHO और बीट कांस्टेबल को निलंबित कर दिया गया है। हमने आश्वासन दिया गया है कि आरोपियों को 72 घंटे के भीतर गिरफ्तार कर लिया जाएगा।’