जनपद में 19 अपै्रल तक लागू रहेगी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163

जनपद में 19 अपै्रल तक लागू रहेगी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163
सहारनपुर में जिलाधिकारी मनीष बंसल निर्देश देते हुए।
  • सहारनपुर में निर्देश जारी करते जिलाधिकारी मनीष बंसल।

सहारनपुर। जिला मजिस्ट्रेट मनीष बंसल ने कहा कि निकट भविष्य में सम्पन्न होने वाले होली, ईद-उल-फीतर, रामनवमी, महावीर जयन्ती, मेला बाला सुन्दरी, डॉ0 भीमराव अम्बेडकर का जन्म दिवस, गुड फ्राईडे, जमात-उल-विदा, चेटी चन्द, महर्षि कश्यप एवं महाराजा निषाद राज गुहय जयन्ती आदि व उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा आयोजित कक्षा 10वीं व 12वीं की बोर्ड परीक्षा 2025 तथा विभिन्न विभागों द्वारा समय-समय पर आयोजित की जाने वाली परीक्षाओं एवं चयन व प्रवेश परीक्षाओं के दृष्टिगत औद्योगिक संस्थानों, सार्वजनिक उपक्रमों व शिक्षण संस्थानों और रेलवे स्टेशन आदि पर कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा अप्रिय घटनायें घटित की जाने की साजिश की जा सकती है तथा कुछ तत्व/लोग जानबूझकर ऐसे कृत्य कर सकते है जिससे लोक परिशांति भंग होने की सम्भावना से इंकार नहीं किया जा सकता है। इन सबको दृष्टिगत रखते हुए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा-163 के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए लोक व्यवस्था कायम रखने हेतु तथा प्रजा तांत्रिक मूल्यों के रक्षण हेतु जनपद में निषेधात्मक आज्ञा लागू की है। श्री मनीष बंसल ने इस आश्य के आदेश जारी करते हुए कहा है कि किसी भी सार्वजनिक स्थल पर 4 या 4 से अधिक व्यक्ति बिना सक्षम अधिकारी के आदेश के धरना जुलूस प्रदर्शन आदि के लिए एकत्रित नही होंगे और न ही ऐसा करने के लिए किसी को प्रेरित करेंगे। उपरोक्त वर्णित आदेश में शर्तों का उल्लंघन भारतीय न्याय संहिता की धारा 223 के अन्तर्गत दण्डनीय होगा। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा-163 का यह आदेश जनपद में 19 अपै्रल तक प्रभावी रहेगा।