लखनऊ में आठ नवंबर तक लागू रहेगी धारा 144, किसानों के विरोध व त्योहारों को देखते हुए लिया गया फैसला
- उत्तर प्रदेश में किसानों के विरोध प्रदर्शन विभिन्न प्रवेश परीक्षाओं और आने वाले त्योहारों को देखते हुए लखनऊ पुलिस ने आठ नवंबर तक धारा 144 लागू कर दी है। इस दौरान कानून-व्यवस्था बनाए रखने और कोविड नियमों का पालन सुनिश्चित करने के लिए यह प्रतिबंध लगाया गया है।
लखनऊ। उत्तर प्रदेश में किसानों के विरोध प्रदर्शन, विभिन्न प्रवेश परीक्षाओं और आने वाले त्योहारों को देखते हुए लखनऊ पुलिस ने आठ नवंबर तक धारा 144 लागू कर दी है। इस दौरान कानून-व्यवस्था बनाए रखने और कोविड नियमों का पालन सुनिश्चित करने के लिए यह प्रतिबंध लगाया गया है। लखनऊ के संयुक्त पुलिस आयुक्त की ओर से जारी किए गए आदेश के मुताबिक अक्टूबर माह में त्योहारों के चलते लखनऊ में धारा 144 लगा दी गई है।
संयुक्त पुलिस आयुक्त पीयूष मोर्डिया के मंगलवार को जारी आदेश में कहा गया है कि अक्टूबर और नवंबर में कई पर्व मनाए जाएंगे। सात से नवरात्रि, 14 अक्टूबर रामनवमी, 15 अक्टूबर को दशहरा, 19 अक्टूबर को बारावफात, चार नवंबर को दीपावली और छह नवंबर को भाई दूज का त्योहार मनाया जाएगा। इसके अलावा लखनऊ में विभिन्न प्रवेश प्रतियोगी परीक्षाएं भी आयोजित होनी हैं। आदेश में कहा गया है कि इसी दौरान भारतीय किसान यूनियन के विभिन्न संगठनों और प्रदर्शनकारियों द्वारा भी धरना-प्रदर्शन प्रस्तावित है, जिसके चलते राजधानी में शांति-व्यवस्था बिगड़ सकती है। जिसको देखते हुए लखनऊ में धारा 144 लागू करने का फैसला लिया गया है।
संयुक्त पुलिस आयुक्त पीयूष मोर्डिया की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि धारा 144 का उल्लंघन करने पर धारा 188 के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी। आदेश के मुताबिक लखनऊ में धारा 144 का पालन करते हुए आठ नवंबर तक तक किसी भी प्रकार का जुलूस नहीं निकलेगा और न ही एक स्थान पर पांच या इससे ज्यादा लोग इकट्ठा हो सकेंगे। आदेश में कहा गया है कि धार्मिक स्थल, सार्वजनिक स्थल, जुलूस या आयोजनों में रात 10 बजे से सुबह छह बजे तक किसी भी प्रकार का शोर-शराब नहीं होगा।
इन नियमों का करना होगा पालन
- कोई भी व्यक्ति शहर की सीमा के अंदर लाठी, डंडा, तेज धार वाले चाकू, नुकीले शस्त्र तलवार, कटार, फरसा, अग्नेयशस्त्र, ज्वलनशील पदार्थ लेकर नहीं चलेगा। सिर्फ अंधे, अपाहिज व्यक्तियों के लिए डंडे-लाठी और सिख धर्म द्वारा रखे जाने वाले कृपाण के लिए छूट होगी।
- विधानभवन और लोक भवन के एक किमी की परिधि में ट्रैक्टर, ट्राली, घोड़ा गाड़ी, तांगा आदि का आवागमन प्रतिबंधित होगा।
- सरकारी दफ्तरों व विधानभवन के ऊपर और उसके आस पास एक किमी तक ड्रोन से शूटिंग प्रतिबंधित होगी।
- पुलिस उपायुक्त की पूर्व अनुमति के बिना पांच या इससे अधिक व्यक्ति किसी भी प्रकार का जुलूस नहीं निकाल सकेंगे।
- छतों पर ईंट-पत्थर, सोडा वाटर की बोतल, ज्वलनशील पदार्थ अथवा विस्फोटक सामग्री जमान नहीं करेगा।
- कंटेनमेंट जोन को छोड़कर शेष स्थानोंं, धर्म स्थलों के अंदर एक बार में 50 से अधिक श्रद्धालु नहीं होंगे।
- इंटरनेट मीडिया पर कोई भी अफवाहें नहीं फैलाएगा।
- रात 10 बजे से सुबह छह बजे तक ध्वनि विस्तारक यंत्रों, लाउडस्पीकर का प्रयोग प्रतिबंधत रहेगा।
- कोविड 19 गाइड लाइन का सभी को पालन करना अनिवार्य होगा।
- किसी भी समुदाय के व्यक्ति के द्वारा एक दूसरे की भावनाओं के विपरीत कोई कार्य नहीं करेगा। किसी भी प्रकार का धार्मिक उत्तेजनात्मक भाषण भी प्रतिबंधित होगा।
- शादी समारोहों में बंद स्थानों पर एक साथ 100 व्यक्तियों की ही अनुमति होगी।