जनपद में 21 मई तक धारा 144 लागू

सहारनपुर [24CN]। जिला मजिस्ट्रेट अखिलेश सिंह ने निकट भविष्य में सम्पन्न होने वाले रामनवमी, डॉ. अम्बेडकर जी जन्म दिवस, महावीर जयन्ती, गुड फ्राईडे, ईद-उल-फितर, बुद्ध पूर्णिमा, चेटीचन्द, महर्षि कश्यप एवं महाराजा निषाद राज गुहय जयन्ती, ईस्टर सेटरडे, चन्द्रशेखर जयन्ती, परशुराम जयन्ती, लोकनायक महाराणा प्रताप जयन्ती आदि त्यौहारों एवं वर्तमान में होने वाले विधान परिषद चुनाव व अन्य विभिन्न आयोजनों के अवसर पर तथा विभिन्न विभागों द्वारा आयोजित की जाने वाली चयन व प्रवेश परीक्षाओं व माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा आयोजित की जाने वाली हाई स्कूल एवं इण्टरमीडिएट की बोर्ड परीक्षाओं के समय, औद्योगिक संस्थानों, सार्वजनिक उपक्रमों व शिक्षण संस्थानों और रेलवे स्टेशन आदि पर कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा अप्रिय घटनायें घटित की जाने की साजिश की जा सकती है तथा कुछ तत्वध्लोग जानबूझकर ऐसे कृत्य कर सकते है, जो कोविड वैश्विक महामारी को बढावा दे सकते है जिससे लोक परिशांति भंग होने की सम्भावना से इंकार नहीं किया जा सकता है। इन सबको दृष्टिगत रखते हुए सीआरपीसी की धारा-144 के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए जनपद में निषेधात्मक आज्ञा लागू की है।
जिला मजिस्ट्रेट श्री सिंह, ने आज इस आश्य के आदेश जारी करते हुए कहा है कि किसी भी व्यक्ति, अभ्यर्थी, राजनैतिक दल द्वारा वर्तमान में लागू चुनाव आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन नहीं किया जाएगा। किसी भी व्यक्ति, अभ्यर्थी, राजनैतिक दल द्वारा कोई ऐसा कार्य नहीं किया जाएगा जो विभिन्न जातियों और धार्मिक या भाषायी समुदायों के मध्य विद्यमान मतभेदों को बढाये या घृणा की भावना उत्पन्न करें। किसी भी व्यक्ति, अभ्यर्थी, राजनैतिक दल द्वारा चुनाव प्रचार के दौरान किसी भी दूसरे राजनैतिक दल के प्रतिनिधि अथवा प्रत्याशी के विषय में ऐसी बात या भाषण नहीं दिया जायेगा जिससे किसी धर्म, मजहब, सम्प्रदाय, जाति या सामाजिक वर्ग एवं राजनैतिक दल, अभ्यर्थी, राजनैतिक कार्यकर्ताओं की भावनायें आहत हो या उससे विभिन्न वर्गों, दलों व्यक्तियों के बीच तनाव की स्थिति उत्पन्न हों। किसी भी व्यक्ति, अभ्यर्थी, राजनैतिक दल द्वारा किसी अन्य अभ्यर्थी के व्यक्तिगत जीवन की आलोचना नहीं की जायेगी।
किसी भी व्यक्ति, अभ्यर्थी, राजनैतिक दल द्वारा मत प्राप्त करने के लिए जातीय या साम्प्रदायिक भावनाओं की दुहाई नहीं दी जायेगी तथा मन्दिर, मस्जिद, गिरजाघर व गुरूद्वारा या पूजा के अन्य स्थानों का निर्वाचन प्रचार के लिये मंच के रूप में उपयोग नहीं किया जायेगा। किसी भी व्यक्ति, अभ्यर्थी, राजनैतिक दल द्वारा कोई ऐसे कार्य नहीं किया जाएगा जो निर्वाचन विधि के अधीन भ्रष्ट आचरण और अपराध है जैसे-मतदाताओं को रिश्वत देना, मतदाताओं को अभिग्रस्त करना, मतदाताओं का प्रतिरूपण, मतदान केन्द्र के 100 मीटर के भीतर मत संयाचना करना, मतदान की समाप्ति के लिये नियत समय को खत्म होने वाली 48 घन्टों की अवधि के दौरान सार्वजनिक सभायें करना और मतदाताओं को सवारी से मतदान केन्द्रों तक ले जाना और वहां से वापस लाने जैसा कार्य आदि।
किसी भी व्यक्ति, अभ्यर्थी, राजनैतिक दल द्वारा किसी व्यक्ति के घर के सामने विचारों का विरोध करने के लिये उनके घरों के सामने प्रदर्शन नहीं किया जायेगा। किसी भी व्यक्ति, अभ्यर्थी, राजनैतिक दल द्वारा भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्गत सम्पत्ति विरूपण रोकथाम नियमों का उल्लंघन नहीं किया जायेगा तथा किसी भी दशा में सार्वजनिक सम्पत्ति पर स्थाई या अद्र्धस्थाई प्रचार सामग्री यथा वाल पेंटिंग, पोस्टर आदि का प्रयोग नहीं किया जायेगा। किसी भी व्यक्ति, अभ्यर्थी, राजनैतिक दल द्वारा किसी भी निजी भवन, सम्पत्ति पर स्थाई या अद्र्धस्थाई प्रचार सामग्री यथा वाल पेंटिंग, पोस्टर आदि भवन, सम्पत्ति के स्वामी की लिखित पूर्वानुमति के बिना प्रयोग नहीं किया जायेगा।