जनपद में तत्काल प्रभाव से धारा-144 लागू

जनपद में तत्काल प्रभाव से धारा-144 लागू
Mr. Akhilesh Singh
  • जिला मजिस्ट्रेट श्री अखिलेश सिंह ने जनपद में त्यौहारों, प्रतियोगी परीक्षाओं और त्रिस्तरीय पंचायत समान्य निर्वाचन-2021 को देखते हुए 4 जून तक जनहित में तत्काल प्रभाव से जनपद में धारा-144 लागू कर दी गयी है।

सहारनपुर [24CN]  श्री अखिलेश सिंह ने आज यहां यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि आगामी दिनों में आने वाले त्यौहारों और त्रिस्तरीय सामान्य पंचायत चुनाव-2021 होने वाले चुनावों व अन्य विभिन्न आयोजनों के अवसर पर तथा विभिन्न विभागो द्वारा समय-समय पर आयोजित की जाने वाली परीक्षाओं एवं चयन/प्रवेश परीक्षाओं के समय, औद्यौगिक संस्थानों, सार्वजनिक उपक्रमो व शिक्षण संस्थानों और रेलवे स्टेशन आदि पर कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा अप्रिय घटनाएं घटित की जाने की सािजश की जा सकती है तथा कुछ तत्व/लोग जानबूझकर ऐसे कृत्य कर सकते है जो कोविड वैश्विक महामारी को बढावा दे सकते है। जिससे लोक परिशांति भंग होने की संभावना से इंकार नही किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि इन सबका ध्यान रखते हुए जनपद में आगामी 4 जून तक सी0आर0पी0सी0 की धारा-144 के अंर्तगत प्रदत्त अधिकारांे का प्रयोग करते हुए निषेधात्मक आज्ञा जनहित में लागू की गयी है।

जिला मजिस्ट्रेट ने कहा कि जनपद मे किसी भी गांव अथवा मौहल्ले में ऐसे व्यक्ति को प्रवेश नही दिया जायेगा ,जिसके जाने से उस क्षेत्र में तनाव की स्थिति उत्पन्न होने की संभावना हो। उन्होंने कहा कि अस्पताल, नंिर्संग होम व क्लीनिक आदि अपने ओ0पी0डी0 में अथवा परिसरों में कोई भीड एकत्रित नही होने देंगें तथा यह भी सुनिश्चित करेगंे कि उक्त स्थल पर आने वाला व्यक्ति दो गज की सामाजिक दूरी बनाये बिना अथवा बिना मास्क के न रहे।

जिला मजिस्ट्रेट ने कहा कि जनपद मे त्रिस्तरीय सामान्य पंचायत चुनाव 2021 के मतगणना के दिन मतगणना केन्द की 200 मीटर की परिधि में सरकारी वाहनो की अलावा कोई भी अन्य वाहन प्रवेश नही करेगा। मतगणना केन्द्र पर सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत किये गये पासधारक के अतिरिक्त अन्य कोई भी व्यक्ति प्रवेश नही करेगा।

मतगणना केन्द्र/स्थल पर किसी अनाधिकृत/संदिग्ध व्यक्ति का प्रवेश वर्जित होगा तथा सुरक्षा एजेन्सियों के अतिरिक्त किसी भी व्यक्ति के ज्वलनशील पदार्थ, शस्त्र, धारदार हथियार, लाठी, डन्डा आदि ले जाने पर पूर्णतः प्रतिबन्ध रहेगा। जिन अधिकारियों को शासकीय सैलुलर फोन उपलब्ध कराये गये है, उन्हे छोडकर अन्य कोई भी कर्मचारी, अधिकारी, प्रत्याशी, मतगणना अभिकर्ता द्वारा मोबाईल फोन मतगणना केन्द्र के 200 मीटर की परिधि के अन्दर ले जाने पर पूर्णतःप्र्रतिबन्ध रहेगा। मतगणना के परिणाम के उपरान्त विजयी उम्मीदवार जिला प्रशासन की अनुमति के बिना विजयी जलूस नही निकलेगा।