सहारनपुर जनपद में चार अक्टूबर तक धारा 144 लागू
सहारनपुर [24CN]। जिला मजिस्ट्रेट श्री अखिलेश सिंह ने मोहर्रम, मेला गुघाल व महात्मा गांधी जयन्ती आदि त्यौहारों तथा अन्य विभिन्न आयोजनों तथा समय-समय पर आयोजित की जाने वाली परीक्षाओं एवं चयन/प्रवेश परीक्षाओं के समय, औद्योगिक संस्थानों, सार्वजनिक उपक्रमों व शिक्षण संस्थानों की परीक्षाओं को दृष्टिगत रखते हुए सी0आर0पी0सी0 की धारा-144 के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए जनपद में निषेधात्मक लागू की है।
श्री अखिलेश सिंह, ने आज इस आश्य के आदेश जारी करते हुए कहा है कि कोई भी व्यक्ति/व्यक्तियों का समूह अपने नगर/गांव/मौहल्ले में व्यक्ति अपने आस-पास के व्यक्ति से 02 गज की सामाजिक दूरी बनाए अथवा बिना मास्क लगाये नही रहेगा और न ही ऐसी प्रवृत्ति को प्रेरित करेगा। भारत सरकार द्वारा समय-समय पर कोविड-19 महामारी हेतु दिये गये निर्देशों का प्रत्येक व्यक्ति अनुपालन करेगा। कोई भी व्यक्ति सोशल मीडिया, प्रिन्ट अथवा इलेक्ट्रोनिक मीडिया के माध्यम से किसी प्रकार की अफवाह, दुष्प्रचार, नकारात्मक प्रचार अथवा ऐसे मन्तव्य को नही फैलाएगा जो समाजिक या धार्मिक सदभाव पर प्रतिकूल प्रभाव डालता हो। कोविड महामारी के नियंत्रण के प्रयत्नों पर प्रतिकूल प्रभाव डालता हो। कोई व्यक्ति या संस्था अपने परिसर में अथवा अस्पताल,नर्सिग होम व क्लीनिक आदि अपने ओपीडी में अथवा परिसरों में कोई भीड एकत्रित नही होने देंगे। तथा यह सुनिश्चित करेंगे कि उक्त स्थल पर आने वाला व्यक्ति 02 गज की समाजिक दूरी बनाए बिना अथवा बिना मास्क के न रहे।
जिला मजिस्ट्रेट ने यह भी आदेश दिये है कि कोई व्यक्ति किसी भी त्यौहार या उत्सव के दौरान कोई जूलूस, सभा, मजलिस, समारोह आदि बिना अधोहस्ताक्षरी अथवा उसके द्वारा अधिकृत प्रतिनिधि की अनुमति के आयोजित नही करेगा। न ही कोई मूर्ति स्थापना, रथ मूर्ति यात्रा, जुलूस, ताजिया आदि निकालेगा। उन्होने कहा 04 या 04 से अधिक बिना सक्षम अधिकारी के आदेश के धरना, प्रदर्शन के लिये एकत्रित नही होंगे। सी.आर.पी.सी की धारा 144 का यह आदेश जनपद में 4 अक्टूबर, 2020 तक प्रभावी रहेंगा।