वक्त कानून पर SC का आया फैसला, कानून के एक प्रावधान पर रोक लगाई, कहा- पूरे कानून पर स्टे का कोई आधार नहीं

New Delhi : वक्फ संशोधन बिल पर सुप्रीम कोर्ट का अंतरिम आदेश आ चुका है। सर्वोच्च अदालत ने वक्फ कानून के कुछ प्रावधानों पर रोक लगाई है। इसके साथ ही कोर्ट ने कहा है कि पूरे कानून पर स्टे लगाने का कोई आधार नहीं है। वक्फ कानून में कहा गया है कि वक्फ संपत्ति घोषित करने के लिए यह जरूरी है कि वह व्यक्ति 5 साल से इस्लाम धर्म का पालन कर रहा हो। कोर्ट ने इस प्रावधान पर रोक लगा दी है। इसके साथ ही कुछ अन्य प्रावधानों पर रोक लगाई गई है।
