SC ने खारिज की याचिका, पीएम केयर्स फंड में जमा रकम NDRF में ट्रांसफर नहीं की जा सकती

नई दिल्ली सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को पीएम केयर्स फंड में जमा रकम को राष्ट्रीय आपदा राहत कोष (NDRF) में ट्रांसफर करने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने याचिक खारिज करते हुए कहा कि पीएम केयर्स फंड में जमा रकम NDRF में ट्रांसफर नहीं की जा सकती। कोर्ट ने कहा कि फैसला सुनाते हुए कहा कि पीएम केयर्स फंड भी चैरिटी फंड ही है। लिहाजा रकम ट्रांसफर करने की जरूरत नहीं है।
सुप्रीम कोर्ट ने साथ ही कोरोना महामारी के लिए नई राष्ट्रीय आपदा योजना बनाए जाने की मांग भी ठुकरा दी। कोर्ट ने कहा कि कोरोना के लिए नई आपदा राहत योजना की जरूरत नहीं है। शीर्ष कोर्ट ने यह भी कहा कि कोविड-19 से पहले आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत जारी राहत के न्यूनतम मानक आपदा प्रबंधन के लिए काफी हैं। कोर्ट ने कहा कि केंद्र सरकार को यदि लगता है कि पीएम केयर्स फंड को NDRF में ट्रांसफर किया जा सकता है तो उसके लिए वह स्वतंत्र है। खंडपीठ ने स्पष्ट किया कि दान करने वाले व्यक्ति NDRF में भी दान करने के लिए आजाद हैं।