आजम खान को झटका, बेटे के फर्जी जन्म प्रमाण पत्र मामले में SC ने खारिज की याचिका

आजम खान को झटका, बेटे के फर्जी जन्म प्रमाण पत्र मामले में SC ने खारिज की याचिका
  • सुप्रीम कोर्ट से आजम खान को झटका लगा है। बेटे के फर्जी जन्म प्रमाण पत्र मामले में अदालत ने आजम खान की याचिका को खारिज कर दिया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा चार्जशीट को खारिज करने से इनकार जाने के आदेश के खिलाफ आजम ने याचिका दायर की थी।

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट से सपा के वरिष्ठ नेता आजम खान को झटका लगा है। देश की सबसे बड़ी अदालत ने सोमवार को आजम खान की याचिका को खारिज कर दिया है। आजम ने अपनी याचिका में बेटे अब्दुल्ला आजम खान के फर्जी जन्म प्रमाण पत्र मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा चार्जशीट को खारिज करने से इनकार जाने के आदेश को चुनौती दी थी।

न्यायमूर्ति हेमंत गुप्ता और न्यायमूर्ति विक्रम नाथ की पीठ ने कहा कि उच्च न्यायालय के आदेश में हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं दिखता है। आजम खान की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने कहा कि हाईकोर्ट ने चार्जशीट को रद्द करने से इनकार करते हुए चुनाव आयोग के निष्कर्षों पर गलत तरीके से भरोसा किया। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह निचली अदालत को मामले में सबूतों की जांच करने के लिए है।

गौरतलब है कि आजम खान, उनकी पत्नी तजीन फातिमा और बेटे अब्दुल्ला आजम खान को उनके खिलाफ दर्ज एक आपराधिक मामले में जेल भेज दिया गया था। आरोप लगाया गया था कि अब्दुल्ला खान ने दो अलग-अलग जगहों से फर्जी तरीके से दो फर्जी जन्म प्रमाण पत्र हासिल किए थे।

भाजपा नेता ने की थी शिकायत

भाजपा नेता आकाश सक्सेना ने 3 जनवरी, 2019 को रामपुर के गंज पुलिस स्टेशन में एक शिकायत दर्ज की थी। उन पर अलग-अलग जन्मतिथि से दो जन्म प्रमाण पत्र, दो पैनकार्ड और दो पासपोर्ट बनवाने का आरोप है। जन्म प्रमाण पत्र वाले मुकदमे में अब्दुल्ला के अलावा उनके पिता आजम खान और मां तजीन फातिमा भी नामजद हैं। पैनकार्ड मामले में अब्दुल्ला और आजम खां आरोपी हैं, जबकि पासपोर्ट मामले में अकेले अब्दुल्ला नामजद हैं।

 


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