संभल में जामा मस्जिद के पास के कुएं में पूजा करने पर SC ने लगाई रोक, यूपी सरकार से मांगी रिपोर्ट
शाही जामा मस्जिद की प्रबंधन समिति ने दायर की थी याचिका
SC ने कुएं पर पूजा करने से लगाई रोक
प्रबंधन समिति का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता हुजेफा अहमदी ने कुएं के ऐतिहासिक महत्व पर जोर देते हुए कहा, “हम अनादि काल से इस कुएं से पानी निकालते आ रहे हैं।” अहमदी ने एक नोटिस पर चिंता जताई जिसमें इस स्थल को ‘हरि मंदिर’ बताया गया है और वहां धार्मिक गतिविधियां शुरू करने की बात कही गई है। इस पर मुख्य न्यायाधीश ने कहा, “ऐसी किसी भी गतिविधि की अनुमति नहीं दी जाएगी।” कोर्ट ने यूपी सरकार से कहा कि कृपया स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करें। बेंच ने कहा कि कुएं के संबंध में यथास्थिति बरकरार रखी जानी चाहिए और इससे संबंधित कोई भी नोटिस प्रभावी नहीं होगा।
क्या बोले दोनों पक्षों के वकील?
हिंदू पक्ष का प्रतिनिधित्व करने वाले अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन ने कहा कि कुआं मस्जिद के दायरे से बाहर है और ऐतिहासिक रूप से इसका इस्तेमाल पूजा के लिए किया जाता रहा है। वहीं, अहमदी ने कहा कि कुआं आंशिक रूप से मस्जिद परिसर के भीतर और आंशिक रूप से बाहर है, उन्होंने अपने दावे के समर्थन में गूगल मैप्स की एक तस्वीर का भी हवाला दिया।