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सत्येंद्र जैन को SC से मिली अंतरिम जमानत, दिल्ली से बाहर जाने की इजाजत नहीं

सत्येंद्र जैन को SC से मिली अंतरिम जमानत, दिल्ली से बाहर जाने की इजाजत नहीं

नई दिल्ली:  दिल्ली के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन (Satyendar Jain) के लिए राहत भरी खबर है. सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने शुक्रवार को मेडिकल ग्राउंड पर उन्हें अंतरिम जमानत दे दी है. अब वे 6 हफ्तों तक जेल से बाहर रहेंगे. साथ ही SC ने कहा कि सत्येंद्र जैन जमानत के दौरान न तो मीडिया से बातचीत करेंगे और न ही किसी गवाह से मिलेंगे. साथ ही उनको बिना अदालत के आदेश के दिल्ली से बाहर जाने की इजाजत नहीं है.

आपको बता दें कि मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में आम आदमी पार्टी के नेता और पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन को गिरफ्तार किया गया था. वे 360 दिनों तक जेल में बंद रहें. मेडिकल ग्राउंड के आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने 42 दिन के लिए उन्हें अंतरिम जमानत दे दी है. सत्येंद्र जैन गुरुवार को चक्कर आने की वजह से तिहाड़ के बाथरूम में गिर पड़े थे, जिससे उनके सिर पर चोटें आई थी. इसके बाद उन्हें हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया. दिल्ली के एलएनजेपी हॉस्पिटल में उनको आईटीयू में रखा गया है.

गौरतलब है कि पिछले दिनों दिल्ली हाईकोर्ट ने सत्येंद्र जैन की जमानत अर्जी खारिज कर दी थी. इसके बाद उन्होंने HC के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया. सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान उनके वकील ने कहा था कि सत्येंद्र जैन के सेहत में लगातार गिरावट आ रही है. स्वास्थ्य समस्याओं की वजह से उनका वजन 35 किलो कम हो गया है.

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