Sanjeet Kidnapping Case Kanpur: निलंबित थाना प्रभारी रणजीत राय को दो मिस कंडक्ट का दंड
कानपुर । पैथालॉजिस्ट संजीत यादव अपहरण और हत्याकांड मामले में लापरवाही बरतने पर निलंबित किए गए बर्रा थाने के तत्कालीन प्रभारी रणजीत राय को उनके दो गलत कामों का दंड मिल गया। डीआइजी ने उनकी सर्विस बुक में दो मिस कंडक्ट दी हैं। एक मामला खनन माफिया को अवैध खनन की अनुमति देने का है तो दूसरा मुकदमा लिखने में देरी व विवेचना में लापरवाही संबंधी है। खनन माफिया से तो रणजीत की बातचीत का ऑडियो भी वायरल हुआ था।
यह हुई घटना
बर्रा छह निवासी पैथोलॉजिस्ट संजीत यादव की जून में अपहरण के बाद हत्या कर दी गई थी। संजीत का शव बरामद नहीं हो सका है। यही नहीं अपहर्ताओं ने फर्जी आइडी पर लिए सिमकार्ड से संजीत के पिता चमन ङ्क्षसह को फोन कर 30 लाख रुपये फिरौती भी वसूल ली थी। फिरौती दिलवाने से पहले रणजीत राय ने ही रकम वाले बैग में जीपीएस वाला फोन रखा था, लेकिन बदमाशों को पकडऩे के लिए उसने पुलिस टीमें नहीं लगाई थीं। खास बात ये थी कि बैग में रखे गए फोन ने भी काम नहीं किया। यही लापरवाही बरतने में रणजीत समेत 11 पुलिसकर्मियों और बाद में एसपी साउथ व सीओ को निलंबित कर दिया गया था।
वायरल हुआ था ऑडियो
इस घटना के बाद ही रणजीत राय की खनन माफिया से फोन पर हुई बातचीत का ऑडियो वायरल हुआ था। इसमें खनन माफिया, रणजीत से चौकी प्रभारी की शिकायत करता है। रणजीत, माफिया का पक्ष लेता है और कहता है कि चौकी प्रभारी को जो करना है, करने दो वह सब देख लेंगे।
इससे पूर्व रणजीत पर एक मुकदमे की विवेचना में लापरवाही बरतने का भी आरोप लगा था। इन मामलों में भी डीआइजी ने जांच शुरू कराई थी। अब खनन माफिया को संरक्षण देने और विवेचना में लापरवाही के आरोपों की पुष्टि हो गई है। इसी आधार पर डीआइजी ने रणजीत को मिस कंडक्ट का दंड दिया है।
- बर्रा थाने के पूर्व इंस्पेक्टर रणजीत राय के खिलाफ चल रही विभागीय जांचों में से दो में दंड दिया गया है। संजीत अपहरण व हत्याकांड मामले में विभागीय जांच अभी चल रही है। रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई होगी। -डॉ. प्रीतिंदर सिंह, डीआइजी