हरित पटाखों का विक्रय और उपयोग रात्रि 08ः00 बजे से 10ः00 बजे तक किया जा सकेंगा – जिला मजिस्ट्रेट

सहारनपुर [24CN]। जिला मजिस्ट्रेट श्री अखिलेश सिंह ने कहा कि राष्ट्रीय हरित अघिकरण (एनजीटी) और सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के अनुपालन में जनपद में हरित पटाखों का विक्रय एवं निर्धारित समय सीमा रात्रि 08ः00 बजे से 10ः00 बजे तक उपयोग करने के लिए अनुमति प्रदान की जाती हैं।
श्री अखिलेश सिंह ने आज यहां यह जानकारी दी। उन्होने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अपने आदेश में यह स्पष्ट किया गया है कि यदि संबंधित क्षेत्र की वायु गुणवत्ता माडरेट अथवा बेहतर है तो संबंधित प्राधिकारी द्वारा हरित पटाखों का विक्रय एवं उपयोग अनुमन्य किया जा सकता है। एनजीटी द्वारा पारित आदेश एवं सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के अधीन कोविड-19 महामारी के दृष्टिगत प्रदेश के अंतर्गत हरित पटाखों का विक्रय एवं निर्धारित समय सीमा के अन्तर्गत उपयोग अनुमन्य किया जाता है।
ज्ञातव्य है कि उत्तर प्रदेश नियंत्रण बोर्ड द्वारा प्रदेश के 27 शहरों में वायु गुणवत्ता का अनुश्रवण किया जा रहा है। वर्ष 2021 में माह जनवरी से सितम्बर तक प्रदेश के समस्त शहरों में वायु गुणवत्ता का स्तर मोडरेट पाया गया है, जिसमें जनपद सहारनपुर भी सम्मिलित है।