सचिन पायलट के गुट को राहत, राजस्थान HC ने स्पीकर के नोटिस पर लगाई रोक

जयपुर राजस्थान की सियासत में पिछले कई दिनों से जारी रस्साकशी के बीच शुक्रवार को सचिन पायलट के गुट को राजस्थान हाईकोर्ट से थोड़ी राहत मिली है। राजस्थान हाईकोर्ट ने व्हिप उल्लंघन के मामले में राजस्थान के निष्कासित उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट सहित 19 विधायकों को विधानसभा स्पीकर डॉ सीपी जोशी के दिए गए नोटिस पर रोक लगा दी है।

हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश प्रकाश गुप्ता ने आज फैसला सुनाते हुए यथास्थिति बरकरार रखने का आदेश दिया। कोर्ट ने दल-बदल विरोधी कानून के तहत फैसला करने का अधिकार अध्यक्ष पर छोड़ा है। पायलट गुट ने अदालत से उन्हें अयोग्य घोषित नहीं करने के मामले में गुहार की थी, लेकिन अदालत ने मामला अध्यक्ष पर छोड़ते हुए कहा कि अदालत इसमें कोई दखल नहीं दे सकती।
स्पीकर डॉ सीपी जोशी व्हिप नोटिस के मामले में सुप्रीम कोर्ट की शरण ली थी तथा सुनवाई पर रोक लगाने की मांग की थी, लेकिन उन्हें राहत नहीं मिली और आदेश दिया कि हाईकोर्ट का निर्णय अंतिम नहीं होगा। अब इस मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को होगी। विधानसभा अध्यक्ष ने सरकारी मुख्य सचेतक महेश जोशी की याचिका पर व्हिप उल्लंघन मामले में नोटिस जारी किया था, जिसे पायलट गुट ने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी1 अदालत ने आज केंद्र सरकार को पक्षकार बनाने की याचिका भी स्वीकार की है। जिस पर सुनवाई बाद में की जाएगी।
