ICICI बैंक की पूर्व CEO चंदा कोचर को राहत, बॉम्बे हाईकोर्ट ने दी रिहाई की इजाजत

ICICI बैंक की पूर्व CEO चंदा कोचर को राहत, बॉम्बे हाईकोर्ट ने दी रिहाई की इजाजत

नई दिल्ली: आईसीआईसीआई बैंक-वीडियोकॉन ऋण धोखाधड़ी मामले में बॉम्बे हाई कोर्ट ने CBI की गिरफ़्तारी के बाद ICICI की पूर्व CEO चंदा कोचर और पति दीपक कोचर को न्यायिक हिरासत से रिहा करने की इजाजत दे दी है. बॉम्बे हाईकोर्ट का कहना है कि गिरफ्तारी  कानून के मुताबिक नहीं है. अदालत ने साफ शब्दों में आदेश को सुनाते हुए कहा कि  दंपत्ति की गिरफ्तारी सीआरपीसी की धारा 41ए के आदेश के तहत नहीं है.’ दरअसल, सीबीआई ने 24 दिसंबर को दोनों को साल 2012 में वीडियोकॉन समूह को बैंक जरिए लोन में धोखाधड़ी के आरोप में पूछताछ के लिए बुलाया था. सीबीआई ने चंदा के साथ उनके पति दीपक कोचर पर आरोप लगाया था कि दोनों सवाल के ठीक जवाब नहीं दे रहे थे. ​बल्कि जांच में ज्यादा सहयोग भी नहीं दे रहे थे. इसके बाद दोनों को हिरासत में ले लिया गया था.


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