फार्म-6 के साथ आयु प्रमाण पत्र के रूप में शैक्षिक योग्यता का प्रमाण आवश्यक प्राप्त करें – जिला निर्वाचन अधिकारी

- जिला मजिस्ट्रेट ने आधा दर्जन से अधिक मतदेय स्थलों का निरीक्षण कर निर्वाचक नामावलियों के विशेष अभियान को परखा
सहारनपुर [24CN]। जिला निर्वाचन अधिकारी/जिला मजिस्ट्रेट श्री अखिलेश सिंह ने सभी बूथ लेविल ऑफिसर को निर्देश दिए है कि फार्म-6 के साथ आयु प्रमाण पत्र के रूप में कोई शैक्षिक योग्यता का प्रमाण पत्र आवश्यक रूप से प्राप्त करें। उन्होंने कहा कि शैक्षिक योग्यता सम्बंधी प्रमाण पत्र न होने की दशा में आयु के सम्बन्ध में शपथ पत्र प्राप्त किया जाए। उन्होंने कहा कि निर्वाचक नामावलियांे के पुनरीक्षण कार्यक्रम के विशेष अभियान के अंतर्गत कहीं कोई लापरवाही न बरती जाए।
श्री अखिलेश सिंह ने आज यहां आधा दर्जन से अधिक मतदेय स्थलों का निरीक्षण कर यह निर्देश दिए। उन्होंने विधानसभा समान्य निर्वाचन क्षेंत्रों की निर्वाचक नामावलियों के विशेष संक्षित पुनरीक्षण कार्यक्रम को पूरी पारदर्शिता से चलाये जाने के भी निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि भारत के निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देश का आक्षरशः पालन सुनिश्चिित किया जाए। किसी भी स्तर पर कोई लापरवाही न बरती जाए। उन्होंने कहा कि किसी भी मतदेय स्थल पर फार्म 6, 8 और 8 ए की कमी न होने पाये।
जिला निर्वाचन अधिकारी ने सभी सभी सुपरवाईज़र को निर्देश दिए कि वे निरन्तर मतदेय स्थलों का स्थलीय निरीक्षण करे। यदि कहीं भी फार्म की कमी हो तो संबंधित निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी/उप जिलाधिकारी एवं जिला कार्यालय से समन्वय कर पूर्ण करायें। सभी ऐसे बूथ लेविल ऑफिसर्स जो निर्वाचक नामावलियों का कार्य प्रथम बार कर रहे है सुपरवाईज़र को उनके कार्यों पर विशेष ध्यान रखे तथा समय-समय पर उन्हें आयोग के नियमों और दिशा निर्देशों से अवगत कराते रहें।
श्री अखिलेश सिंह ने आज विशेष अभियान के अन्तर्गत जे0वी0 जैन डिग्री कॉलेज, गुरू नानक गर्ल्स इण्टर कॉलेज, गुरू नानक गर्ल्स ब्याज इण्टर कॉलेज, बी0डी0 बाजोरिया इण्टर कॉलेज, एस0एम0 इण्टर कॉलेज एवं महाराज सिंह डिग्री कॉलेज, स्थलीय निरीक्षण किया। उन्होंन बूथ लेविल आफिसर के कार्यप्रणाली को भी देखा।