15 वर्श पुराने निजी एवं व्यवसायिक वाहनों की पुनः पंजीयन,फिटनेस तथा परीक्षण फीस हुई संषोधित
सहारनपुर। सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रषासन)श्री महेन्द्र बाबू गुप्ता द्वारा जानकारी दी गई कि सडक परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय भारत सरकार के जीएसआर-714(अ) दिनंाक 04.10.2021 के द्वारा मोटरयान अधिनियम 1988 (1988 का 59) की धारा 64 में प्रदत्त षक्तियों के अधीन केन्द्रीय मोटरयान नियम 1989 में 23वां संषोधन करते हुये केन्द्रीय मोटरयान नियमावली 1989 के नियम 81 में कतिपय संषोधन करते हुये विभिन्न कार्य हेतु षुल्क को पुनरीक्षित किया गया है। यह षुल्क 01 अप्रैल 2022 से लागू होंगे।
उन्होने बताया कि 15 वर्श पुराने निजी वाहनों की पुनः पंजीयन फीस के अंर्तगत दोपहिया वाहन की वर्तमान फीस 300/- रु0 तथा 01 अप्रैल 2022 से संषोधित फीस 1,400/- रु0, चार पहिया वाहन की वर्तमान फीस 600/- रु0 तथा 01 अप्रैल 2022 से संषोधित फीस 5,800/- रु0 होगी।
उन्होने यह भी बताया कि 15 वर्श पुराने व्यवसायीक वाहनों की फिटनेस फीस तथा परीक्षण फीस के अंर्तगत दोपहिया वाहन की वर्तमान फीस 400/- रु0 तथा 01 अप्रैल 2022 से संषोधित फीस 1,400/- रु0, तिपहिया वाहन की वर्तमान फीस 600/- रु0 तथा 01 अप्रैल 2022 से संषोधित फीस 4,300/- रु0, चार पहिया वाहन की वर्तमान फीस 600/- रु0 तथा 01 अप्रैल 2022 से संषोधित फीस 8,300/- रु0, मध्यम माल /यात्री यान की वर्तमान फीस 800/- रु0 तथा तथा 01 अप्रैल 2022 से संषोधित फीस 11,000/- रु0, भारी माल/ यात्री वाहन की वर्तमान फीस 800/- रु0 तथा तथा 01 अप्रैल 2022 से संषोधित फीस 13,500/- रु0 होगी।
