shobhit University Gangoh
 

शामली: गौकशी के मुख्य आरोपी इरशाद पर रासुका की कार्रवाई

शामली: गौकशी के मुख्य आरोपी इरशाद पर रासुका की कार्रवाई
  • गांव झाल के जंगल में बरामद हुए प्रतिबंधित पशु के अवशेष
  • गौतस्कर के साथियों को पुलिस गिरफ्तार कर भेज चुकी है जेल

शामली। क्षेत्र के गांव झाल में हुई गौकशी की घटना के मुख्य आरोपित के खिलाफ रासुका की कार्रवाई की गयी है। यह कार्रवाई डीएम के निर्देश पर की गयी। इस मामले में पुलिस तीन अन्य गौकशों को पहले ही जेल भेज चुकी है।

जानकारी के अनुसार 27 जुलाई को क्षेत्र के गांव झाल के जंगल में प्रतिबंधित पशु के अवशेष मिलने से ग्रामीणों में आक्रोश फैल गया था। मौके पर पहुंची पुलिस ने अवशेषों को कब्जे में लेकर उन्हें दफना दिया था। इस संबंध में शहर कोतवाली में मुकदमा भी दर्ज कराया गया था। एसपी के निर्देश पर घटना के खुलासे के लिए पांच टीमों को गठन किया गया था। हिन्दू संगठनों के पदाधिकारियों ने भी जिला प्रशासन व पुलिस प्रशासन को ज्ञापन देकर इस घटना पर कडा आक्रोश जताते हुए गौकशी के आरोपितों की गिरफ्तारी की मांग की थी।

पुलिस व एसओजी की टीम ने जांच पडताल करते हुए गौकशी की घटना में शामिल गौतस्कर सरगना इरशाद उर्फ भूरा पुत्र मुम्तियाज निवासी गांव खुरगाना थाना कैराना व उसके साथियों नसीम, साहिल, सौरभ को गिरफ्तार कर लिया था। पुलिस ने गौकशों के कब्जे से पशु कटान के उपकरण व घटना में प्रयुक्त कार भी बरामद कर ली थी। घटना में लिप्त तीन आरोपितों जुनैद, शमीम व आसिफ को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। इस मामले में डीएम रविन्द्र सिंह के निर्देश पर गौतस्कर सरगना इरशाद उर्फ भूरा पुत्र मुम्तियाज के खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (रासुका) की कार्रवाई की गयी है।

Jamia Tibbia