दुष्कर्म के अभियुक्त को सुनाई सश्रम कारावास व अर्थदंड की सजा
सहारनपुर। न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या-14 ने नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म के मामले में आरोपी सिद्ध होने पर अभियुक्त को 25 वर्ष के सश्रम कारावास व 82 हजार रूपए के अर्थदंड की सजा सुनाई है।
एडीजीसी श्रीमती शहजाद खान ने जानकारी देते हुए बताया कि दो जून 2020 को अभियुक्त इस्तेखार उर्फ मोहर्रम पुत्र सईद मुल्ला निवासी मुस्ताबाद खाताखेड़ी थाना मंडी द्वारा वादी की 11 वर्षीय नाबालिग लड़की के साथ जबरदस्ती बलात्कार करने व भुगतने की धमकी की सूचना पर थाना मंडी में वांछित धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया था जो न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या-14 में विचाराधीन था। विवेचक उपनिरीक्षक प्रमोद कुमार द्वारा की गई सशक्त पैरवी व पत्रावली पर आए साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या-14 द्वारा अभियुक्त इस्तेखार उर्फ मोहर्रम पुत्र सईद मुल्ला को धारा-452, 376, 506 आईपीसी व 5एम/6 पोक्सो अधिनियम में दोषी पाते हुए 25 वर्ष के सश्रम कारावास व 25 हजार रूपए के अर्थदंड की सजा सुनाई है।
