दुष्कर्म के आरोपी को सुनाई सश्रम कारावास व अर्थदंड की सजा

सहारनपुर। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या-14 द्वारा नाबालिग लड़की को बहला फुसलाकर ले जाने व दुष्कर्म करने के मामले में अभियुक्त को पांच साल का कारावास व 20 हजार रूपए के अर्थदंड की सजा सुनाई है।

मिली जानकारी के अनुसार 27 जुलाई 2016 को अभियुक्त सोनू उर्फ आजाद पुत्र अकबर निवासी सहसपुर जट थाना नकुड़ द्वारा वादी की नाबालिग लड़की को बहला-फुसलाकर ले जाने की सूचना पर नकुड़ कोतवाली में धारा-363, 366, 376डी आईपीसी व 5सी/6 पोक्सो अधिनियम में मुकदमा दर्ज किया गया था जो अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या-14 सहारनपुर के यहां विचाराधीन था। नकुड़ कोतवाली में तैनात रहे सेवानिवृत्त उपनिरीक्षक देवकीनंदन शर्मा व शासकीय अधिवक्ता मेघराज की सशक्त पैरवी के चलते न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या-14 द्वारा आज अभियुक्त सोनू उर्फ आजाद पुत्र अकबर को धारा-363, 366, 376डी व 5सी/6 पोक्सो अधिनियम में दोषी पाते हुए पांच वर्ष का कारावास व 20 हजार रूपए के अर्थदंड की सजा सुनाई है।