विधानसभा फोटोयुक्त निर्वाचन की फोटोयुक्त नामावलियों का प्रकाशन 17 नवम्बर को

  • जिला मजिस्ट्रेट/ जिला निर्वाचन अधिकारी श्री अखिलेश सिंह विधानसभा फोटोयुक्त निर्वाचक नामावलियों के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण, 2021के तहत सभी उप जिला निर्वाचन अधिकारियों को निर्देश दिए है कि वे निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार फोटोयुक्त निर्वाचक नियमावली का प्रकाशन कर दावे अथवा आपत्ति प्राप्त करें। उन्होंने कहा कि इस कार्य में किसी भी स्तर पर कोई लापरवाही न बरती जाए। उन्होंने बूथ लेकिव अधिकारी, सुपरवाइजरों की तैनाती समय से करने के निर्देश दिए

सहारनपुर [24CN] :  श्री अखिलेश सिंह आज यहां कलेक्ट्रेट सभागार में विधानसभा फोटोयुक्त निर्वाचक नामावलियों के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण, 2021 के कार्यों की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि स्वतन्त्र, निश्पक्ष एवं शान्तिपूर्ण निर्वाचन का आधार शुद्ध एवं त्रुटिरहित निर्वाचक नामावली ही है। निर्वाचक नामावलियों के पुनरीक्षण कार्यक्रम में पारदर्शिता व आपका कार्य महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उन्होंने  सभी अधिकारियों को निर्देश आयोग के निर्देशानुसार पुनरीक्षण कार्य समयान्तर्गत सम्पन्न करायें। इस कार्य में कोई लापरवाही न बरती जाए।

जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि फोटोयुक्त निर्वाचक नामावलियों का आलेख्य प्रकाशन 17 नवम्बर 2020, दावे/आपत्तियां प्राप्त करने की अवधि 17 नवम्बर से 15 दिसम्बर 2020 तक, दावे/आपत्ति प्राप्त करने हेतु विशेष अभियान की तिथि 22 नवम्बर, 28 नवम्बर, 05 दिसम्बर एवं 13 दिसम्बर 2020 है। आलेख्य प्रकाशन अवधि में प्राप्त दावे और आपत्तियों का ई0आर0ओ0 द्वारा निस्तारण 05 जनवरी 2021 तक किया जायेगा। पूरक सूचियों की छपाई का कार्य 14 जनवरी 2021 तथा निर्वाचक नामावलियों का अन्तिम प्रकाशन 15 जनवरी 2021 तक किया जायेगा।

श्री अखिलेश सिंह ने निर्देश दिय कि आलेख्य प्रकाशन की सूचना समस्त ईआरओ 17 नवम्बर 2020 को प्रातः 10-30 बजे तक नियत प्रारूप-5 पर भेज दें। 31 अक्टूबर 2020 तक जितने भी एपिक जनरेट किये गये है, उसके डाटा को कम्पयूटर पर सेव रखना है तथा डाटा को वेण्डर के सर्वर पर डालना है जिससे वह पहचान पत्र तैयार कर उपलब्ध करा सके। तहसील स्तर पर राजनैतिक दलों के साथ बैठक आयोजित नही की गई हो तो बैठक कर ली जाये। काॅमन सर्विस सेन्टर पर प्राप्त डुप्लीकेट पहचान पत्रों का निस्तारण प्रति दिन करते रहे। आलेख्य प्रकाशन अवधि में प्राप्त दावे और आपत्तियों की सूचना नियत प्रारूप 9, 10 व 11 में प्रकाशित कराई जाये। एपिक नं0 व फोटो के बिना कोई इन्ट्री वोटर लिस्ट में न रहे तथा एक ही एपिक नं0 कई मतदाताओं को आवंटित न हो इसकी जाॅंच करा लें। जिनकी आयु कम होगी उनसे पहचान पत्र वापस लेकर उनको दूसरे नम्बर का पहचान पत्र जारी किया जायेगा।
इस अवसर पर उप जिला निर्वाचन अधिकारी श्री एस0बी0सिंह ने कहा कि आलेख्य प्रकाशन अवधि में आयोग के मानक के अनुरूप कुल मतदाताओं का 4 प्रतिशत वृद्धि एवं 2 प्रतिशत अपमार्जन होना चाहिए। आलेख्य प्रकाशन अवधि में प्रारम्भ से ही यह रणनीति बना ली जाये कि किसी भी बूथ पर फार्म-6 व 7 की संख्या शून्य नही होनी चाहिए। साप्ताहिक रूप से बीएलओ की बैठक आयोजित कर समीक्षा करते रहे। बीएलए नियुक्त किये जाने हेतु जनपद स्तर से राजनैतिक दलों को पत्र भेजा गया है। ईआरओ स्तर से भी बीएलए नियुक्त कराने हेतु अनुरोध कर लें। पुनरीक्षण अवधि में रोल प्रेक्षक/आयुक्त, सहारनपुर मण्डल, सहारनपुर द्वारा तीन बार भ्रमण किया जायेगा। प्रथम भ्रमण दावे/आपत्ति प्राप्त होने के समय, दूसरा भ्रमण दावे/आपत्ति निस्तारण के समय व तीसरा भ्रमण मतदाता सूची छपाई के समय अन्तिम प्रकाशन पर किया जायेगा। अतः तीनो भ्रमण रिपोर्ट समय-समय पर भेज दें। स्वीप प्लान तैयार कराकर सभी एसडीएम तत्काल भेज दें।

श्री एस0बी0सिंह ने कहा कि 17 नवम्बर 2020 को सभी तहसीलों पर निर्वाचक पंजीकरण का शुभारम्भ किया जायेगा। जनपद मुख्यालय पर एसडीएम सदर द्वारा मतदाता पंजीकरण का शुभारम्भ किया जाये। अपमार्जन नामों को ईआरओ स्वयं देखेगें तथा नोटिस जारी किया जायेगा। सबसे कम जेण्डर रेशियो एवं ई0पी0 रेशियो वाले 20-20 बूथो की सूची निकालकर जिला निर्वाचन कार्यालय में भेजी जाये तथा उन बूथो के बीएलओ को विशेष रूप से टारगेट देकर मानक पूरा कराया जाये। जनसंख्या के अनुसार उत्तर प्रदेश का जेण्डर रेशियों 908 है, जबकि जनसंख्या के अनुसार ही जनपद सहारनपुर का जेण्डर रेशियो 887 है। आलेख्य प्रकाशन पर मतदाताओं का जेण्डर रेशियो 877 है। वंचित महिलाओं के नाम अधिक से अधिक बढाकर इसे पूरा किया जाये। जनसंख्या के सापेक्ष मतदाताओं का ई0पी0 रेशियो 61.84 प्रतिशत है। प्रोजेक्टेड पापुलेशन वर्ष 2021 की अभी लखनऊ मुख्यालय से प्राप्त नही हुई है। वर्ष 2021 की पापुलेशन प्राप्त होने पर ई0पी0 रेशियो कम हो जायेगा। आयोग के मानक के अनुसार जनसंख्या के सापेक्ष मतदाताओं का ई0पी0 रेशियो 61 से 62 प्रतिशत होना चाहिए।
श्री एस0बी0सिंह ने कहा कि जनसंख्या के सापेक्ष 18-19 वर्ष के मतदाताओं का ऐज-को-हार्ट 4.91 प्रतिशत है। वर्तमान में ऐज-को-हार्ट 1.22 प्रतिशत है। अतः पुनरीक्षण अवधि में अधिक से अधिक 18 से 19 वर्ष आयु के मतदाताओं के पंजीकरण कराये जाये। स्कूल/कालेजों से सम्पर्क स्थापित कर 18 वर्ष से अधिक आयु के छात्र व छात्राओं के नाम वोटर लिस्ट में दर्ज कराये जाये। समस्त ईआरओ अपनी-अपनी विधान सभा में छूटे च्ॅक् वोटर्स की टेगिंग ईआरओ नेट पर करायेगें तथा सभी वी0आई0पी0 वोटर्स का नाम निर्वाचक नामावली में शामिल होने से न रह जाये यह भी सुनिश्चित करायेगें। सभी ईआरओ पुनरीक्षण कार्य को योजनाबद्ध तरीके से सम्पन्न करायेगें। सभी ईआरओ स्कूल/कालेज के प्रधानाचार्य की बैठक आयोजित कर लें तथा बता दिया जाये कि प्रत्येक स्कूल/कालेज पर एक लिपिक/कर्मचारी नियुक्त कर हेल्प डेस्क बना लें जो सभी पात्र छात्र/छात्राओं के फार्म भरवाकर जमा कराये। आंगनबाडी कार्यकत्री, महिला हेल्प वर्कर एवं कोटेदार को इस कार्य में लगाकर उनका सहयोग प्राप्त किया जाये।
बैठक में अपर जिलाधिकारी प्रशासन श्री एस0बी0सिंह, नगर मजिस्ट्रेट श्री सुरेश कुमार सोनी, ज्वाईंट मजिस्टेªट/उप जिलाधिकारी नकुड श्री हिमांशु नागपाल, उप जिलाधिकारी सदर श्री अनिल कुमार सिंह , उप जिलाधिकारी देवबन्द श्री राकेश कुमार, उप जिलाधिकारी बेहट श्री दीप्ति देव, सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी श्री आलोक कुमार शर्मा उपस्थित रहे।