कीटनाशक स्टाक की बिक्री तथा वितरण की सूचना प्रत्येक माह की 25 तारीख तक जिला कृषि रक्षा अधिकारी कार्यालय में उपलब्ध कराएं

सहारनपुर [24CN] : जिला कृषि रक्षा अधिकारी श्रीमती शिप्रा ने जनपद के समस्त कीटनाशक विक्रेताओं द्वारा विक्रय किये जा रहे कीटनाशक स्टाक की बिक्री तथा वितरण की सूचना प्रत्येक माह की 25 तारीख को कार्यालय मे उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि रसायन क्रय पर उन्हे कैश मैमो जिस पर रसायन का नाम, बैच नम्बर, विनिर्माण तिथि, अवसान तिथि एवं विक्रय मूल्य अंकित हो अवश्य उपलब्ध कराये। उन्होने कहा कि कीटनाशी अधिनियम 1968 तथा कीटनाशी नियमावली 1971 के दिशा निर्देशों का पालन करते हुए ही व्यापार करे। अन्यथा की दशा मे निरीक्षण के दौरान कमियां पाये जाने पर संबंधित के विरूद्ध कार्यवाही की जायेगी।

श्रीमती शिप्रा ने आज यहां यह जानकारी दी। उन्होने थोक विक्रेताओं को निर्देश दिए कि किसी भी स्थिति में बिना कीटनाशक लाइसेन्सधारी विक्रेता को रसायन की बिक्री न की जाये तथा फर्मों के अधिकार पत्र फुटकर विक्रेताओ को उपलब्ध कराया जाये। बिना कम्पनी के अधिकार पत्र के अंकन के उस फर्म का व्यापार नही किया जा सकता। उन्होंने कहा कि अगर निरीक्षण के दौरान कोई प्रकरण प्रकाश मे आता है तो उसके विरूद्ध कीटनाशी अधिनियम के अन्तर्गत कार्यवाही करते हुए उन रसायनो को सीज कर मुकदमे की कार्यवाही की जायेगी।

जिला कृषि रक्षा अधिकारी ने कहा कि प्रायः निरीक्षण के दौरान कीटनाशक विक्रेताओं के दुकानों एवं फर्म पर कई कमियां प्रकाश मे आती है। किसानों को फसलो मे रसायन के प्रयोग के बारे मे सही जानकारी उपलब्ध कराना सभी कीटनाशक विक्रेताओं का कर्तव्य है। उन्होंने कहा कि स्टाक एवं बिक्री रजिस्टर एवं कैश-मैमो पूर्ण कर अपने दुकान पर रखें। उन्होंने किसानों से  भी आह्वान किया है कि किसी भी कीटनाशक रसायन की खरीद पर कैश मैमो अवश्य दुकानदार से प्राप्त करें। दुकानदार द्वारा कैश-मैमो न देने पर जिला कृषि रक्षा अधिकारी के मोबाइल नम्बर 9312105110 पर सम्पर्क कर सकते है।