गुंडा प्रवृत्ति के 19 व्यक्तियों के खिलाफ धारा-03 यूपी एक्ट गुंडा एक्ट की कार्यवाही
- किए 6 माह के लिए जनपद की सीमाओं से निष्कासित
सहारनपुर। जनपद पुलिस ने गुंडा प्रवत्ति के 19 व्यक्तियों के विरूद्ध धारा-03 यूपी गुंडा एक्ट की कार्यवाही करते हुए जिला बदर घोषित किया है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डा. विपिन ताड़ा के निर्देश पर आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर पुलिस द्वारा गुंडा प्रवत्ति के व्यक्तियों के विरूद्ध कड़ी कार्यवाही अमल में लाई जा रही है। ऐसे अपराधी जो गुंडा प्रवृत्ति के हैं, उनके विरूद्ध धारा-03 यूपी गुंडा एक्ट की कार्यवाही की गई है। अपर जिला मैजिस्ट्रेट वित्त एवं राजस्व ने ऐसी प्रवृत्ति के कुल 19 व्यक्तियों को जिला बदर घोषित कर छह माह के लिए जनपद की सीमाओं से निष्कासित किया है।
इसी कड़ी में थाना चिलकाना व गंगोह पुलिस ने 4-4, गागलहेड़ी व तीतरो ने 3-3, नकुड़ व मिर्जापुर ने 2-2 तथा बिहारीगढ़ पुलिस ने एक आरोपी को जिला बदर घोषित किया है। थाना चिलकाना ने चार आरोपियों सद्दाम पुत्र इरफान उर्फ फानू, तनवीर लाखन पुत्र महफूज, वसीम पुत्र जिंदा हसन व फरमान पुत्र इमरान निवासीगण ग्राम दुमझेड़ा, थाना गागलहेड़ी पुलिस ने 3 आरोपियों मंगताव पुत्र सुलेमान निवासी चांदपुर, बाबूदीन पुत्र मुंशी निवासी ग्राम कैलाशपुर, इसरार उर्फ भूरा पुत्र शरीफ निवासी ग्राम उग्राहू तथा थाना नकुड़ पुलिस ने दो आरोपियों मुस्तकीम पुत्र मकबूल निवासी मौहल्ला गाड़ाना कस्बा अम्बेहटा पीर व राहुल पुत्र धर्मपाल निवासी ग्राम टाबर को छह माह के लिए जनपद की सीमाओं से निष्कासित किया गया है।
इसके अलावा थाना गंगोह पुलिस ने 4 चार आरोपियों सारिक पुत्र शरीफ निवासी बोड़पुर, सौरभ उर्फ जोनी पुत्र विक्रम सिंह निवासी ग्राम तातारपुर, मुस्कीम उर्फ धोला पुत्र नूर हसन निवासी ग्राम शाहपुर, योगेश उर्फ पकौड़ी उर्फ काला पुत्र पदम सिंह निवासी ग्राम अनंतमऊ थाना नानौता थाना तीतरों पुलिस ने तीन आरोपियों राजा उर्फ रजत पुत्र सुरेंद्र निवासी मौहल्ला अफगानान कलां कस्बा व थाना तीतरों, शहजाद पुत्र नासिर निवासी ग्राम झाड़वन, मुकेश पुत्र ओमप्रकाश निवासी मौहल्ला कानूनगोयान कस्बा व थाना तीतरों एवं थाना मिर्जापुर पुलिस ने 2 आरोपियों दानिश पुत्र पप्पू तेली निवासी ग्राम पाल्टा ग्रान्ट, वासिद पुत्र मेहरबान निवासी ग्राम समसपुर नौगांवा तथा थाना बिहारीगढ़ पुलिस ने एक आरोपी सद्दाम पुत्र हाजी मोबिन निवासी ग्राम थापुल को छह माह के लिए जनपद की सीमाओं से निष्कासित किया है।