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Priyanka Chaturvedi का Modi सरकार पर हमला, बोलीं- UGC नियमों पर अपनी जिम्मेदारी से भागी केंद्र

Priyanka Chaturvedi का Modi सरकार पर हमला, बोलीं- UGC नियमों पर अपनी जिम्मेदारी से भागी केंद्र

23 जनवरी को अधिसूचित नए यूजीसी विनियमों को विभिन्न याचिकाकर्ताओं ने मनमाना, बहिष्करणकारी, भेदभावपूर्ण और संविधान तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 का उल्लंघन बताते हुए चुनौती दी थी। कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में जाति आधारित भेदभाव को रोकने के लिए लाए गए इन नए विनियमों के तहत संस्थानों को अनुसूचित जाति (एससी), अनुसूचित जनजाति (एसटी) और अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) श्रेणियों के छात्रों की शिकायतों के समाधान के लिए विशेष समितियां और हेल्पलाइन स्थापित करने की आवश्यकता है।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) के नए समानता नियमों पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा रोक लगाए जाने का स्वागत करते हुए, शिवसेना (यूबीटी) सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने गुरुवार को केंद्र सरकार की व्यापक विरोध के बाद “अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ने” के लिए आलोचना की। एक पोस्ट में उन्होंने लिखा कि मुझे खुशी है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने हस्तक्षेप किया और यूजीसी के उन दिशानिर्देशों पर रोक लगा दी, जो अस्पष्ट, मनमाने और परिसरों में और अधिक भेदभाव पैदा करने का प्रयास थे। मुझे ट्रोल किया गया, गालियां दी गईं और मेरे उपनाम का इस्तेमाल करते हुए मुझ पर अपशब्द कहे गए, जो भी हो। न्याय की स्वाभाविक प्रक्रिया के विरुद्ध जो भी हो, मैं उसे उठाती रहूंगी और उसके लिए अपनी आवाज उठाती रहूंगी।” प्रियंका चतुर्वेदी ने आगे कहा कि भारत सरकार द्वारा हस्तक्षेप करने और यूजीसी के दिशानिर्देशों को वापस लेने की अपनी जिम्मेदारी से पूरी तरह पल्ला झाड़ना यह दर्शाता है कि वे लोगों के विरोध को कोई सम्मान या महत्व नहीं देते हैं। और जो लोग चुप रहे, समय उनका हिसाब लेगा।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (उच्च शिक्षा संस्थानों में समानता को बढ़ावा देना) विनियम, 2026 में सामान्य वर्ग के खिलाफ कथित भेदभाव को लेकर देश भर में मचे बवाल के बीच, सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को इन विनियमों पर रोक लगा दी। शीर्ष न्यायालय ने कहा कि फिलहाल 2012 के यूजीसी विनियम लागू रहेंगे। न्यायालय ने कहा कि विनियम 3 (सी) (जो जाति आधारित भेदभाव को परिभाषित करता है) में पूर्ण अस्पष्टता है और इसका दुरुपयोग किया जा सकता है। न्यायालय ने कहा, भाषा को संशोधित करने की आवश्यकता है।

23 जनवरी को अधिसूचित नए यूजीसी विनियमों को विभिन्न याचिकाकर्ताओं ने मनमाना, बहिष्करणकारी, भेदभावपूर्ण और संविधान तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 का उल्लंघन बताते हुए चुनौती दी थी। कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में जाति आधारित भेदभाव को रोकने के लिए लाए गए इन नए विनियमों के तहत संस्थानों को अनुसूचित जाति (एससी), अनुसूचित जनजाति (एसटी) और अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) श्रेणियों के छात्रों की शिकायतों के समाधान के लिए विशेष समितियां और हेल्पलाइन स्थापित करने की आवश्यकता है।

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