बन्दियों को जीविकोपार्जन के लिये तकनीकि एवं व्यावसायिक प्रशिक्षण दिलाया जाए: हृषीकेश पाण्डेय

बन्दियों को जीविकोपार्जन के लिये तकनीकि एवं व्यावसायिक प्रशिक्षण दिलाया जाए: हृषीकेश पाण्डेय
  • सहारनपुर में विधिक साक्षरता शिविर को सम्बोधित करते प्राधिकरण सचिव हृषीकेश पाण्डेय।

सहारनपुर [24CN] । जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव/सिविल जज (सीडी) हृषीकेश पाण्डेय जेल प्रशासन को निर्देश दिये कि बन्दियों को मानसिक स्वास्थ्य के लिये प्रेरणा पद बाते बताये साथ ही जीविकोपार्जन के लिये उन्हे तकनीकि एवं व्यावसायिक प्रशिक्षण दे ताकि वे कारागार से बाहर आने पर स्वंय को जिम्मेदार नागरिक बना सकें।

उन्होंने कहा कि दलील-सौदा से सम्बन्धित कानूनी प्राविधान के सम्बन्ध में विचाराधीन बन्दी प्राविधान के तहत अभियुक्त स्वेंच्छा से सम्बन्धित न्यायालय में आवेदन कर सकता है कि वह अपने मामले का समाधान प्रद्वत निपटारा अभिवाक सौदेबाजी के द्वारा चाहता हैं। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष/जनपद न्यायाघीश अश्विनी कुमार त्रिपाठी के मार्गदर्शन में राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा जारी एक्शन प्लान के अनुपालन में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव/सिविल जज (सीडी) हृषीकेश पाण्डेय द्वारा आज जिला कारागार में जेल निरीक्षण एवं विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन में यह बात कही।

उन्होंने कारागार में निरूद्व बन्दियों को उनके मौलिक कर्तव्यों एवं अधिकारों के बारे में जानकारी दी जैसे गिरफतारी के समय सम्बन्धित जनों को सूचित करने का अधिकार, नि:शुल्क विधिक सहायता का अधिकार, स्वास्थ्य पोषण का अधिकार, त्वरित विचारण का अधिकार आदि। उन्होंने कहा कि आवेदन के प्राप्त होने पर सम्बन्धित न्यायालय पीडित पक्ष, मामले के विवेचक, लोक अभियोजक को बैठक के लिये सूचित करेगा तथा पक्षकारों को सुनने के बाद यदि न्यायालय उचित समझता है तो पीडि़त को प्रतिकर भी प्रदान कर सकता है तथा अभियुक्त को न्यूनतम दण्ड के आधे या एक चौथाई भाग से दण्डित कर सकता है। हृषीकेश पाण्डेय ने कहा कि इस दण्ड में कारागार में बितायी गयी अवधि मुजरा कर दी जाएगी। अभियुक्त इस प्रावधान का एक बार ही लाभ ले सकता हैं बार-बार नहीं। उन्होंने बताया कि यदि किसी बन्दी के पास अधिवक्ता नहीं है तो बन्दी अपना प्रार्थना पत्र जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यालय में जिला कारागार सहारनपुर की सहायता से भिजवाये, उन्हे तत्काल ही नि:शुल्क अधिवक्ता उपलब्ध करा दिया जायेगा।

शिविर ने कुछ बन्दियो ने बताया कि उनके पास अधिवक्ता नहीं है उन्हें तत्काल नि:शुल्क अधिवक्ता की सुविधा उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गयें। विधिक साक्षरता शिविर में कोविड-19 के संक्रमण से बचाव के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियॉ बन्दियों को दी गयी। उन्होंने बन्दियों को समय समय पर हाथ धोने, मास्क पहनने और सामाजिक दूरी के निर्देशों का पालन करने का निर्देश दिया। जेल प्रशासन से बन्दियों के वेक्सीनेसन के बारे में मालूम किया गया तो जेल प्रशासन ने बताया कि कारागार में निरूद्व सभी बन्दियो को टीकाकरण करा दिया गया है जो नये बन्दी समय समय पर आते हैं, उनका टीकाकरण शेष है जिसको लगाये जाने के प्रयास किये जा रहे है। इस अवसर पर जेलर राजेश कुमार पाण्डेय, डिप्टी जेलर के. के. दीक्षित, डिप्टी जेलर दीपक सिहं तथा श्री राजकुमार गुप्ता आदि उपस्थित रहे।


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