प्रिंस हत्याकांड: SC का बड़ा फैसला, आरोपी को नाबालिग मानकर चलेगा केस

- हरियाणा के एक निजी स्कूल में वर्ष 2017 में एक नाबालिग छात्र की हत्या कर दी गई थी. इस सनसनीखेज हत्या ने पूरे देश में हाहाकार मचा दिया था. इस हत्याकांड को अंजाम देने वाले छात्र पर नाबालिग के तौर पर मुकदमा चलाया जाएगा
नई दिल्ली: हरियाणा के एक निजी स्कूल में वर्ष 2017 में एक नाबालिग छात्र की हत्या कर दी गई थी. इस सनसनीखेज हत्या ने पूरे देश में हाहाकार मचा दिया था. इस हत्याकांड को अंजाम देने वाले छात्र पर नाबालिग के तौर पर मुकदमा चलाया जाएगा. सुप्रीम ने निर्णय सुनाते हुए कहा कि हत्या की वारदात के समय आरोपी की उम्र साढ़े 16 साल थी. सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के फैसले को सही ठहराया है. मामले की सुनवाई के दौरान पीड़ित परिवार की ओर से मांग की गई कि इस जघन्य अपराध के लिए आरोपी पर बालिग की तरह केस चलाया जाए.
गौरतलब कि इस मामले में 8 सितंबर 2017 को दिल्ली से सटे हरियाणा के गुरुग्राम में एक निजी स्कूल में 7 वर्षीय मासूम प्रिंस की बेरहमी से हत्या कर दी गई थी. इस मामले में पुलिस ने एक बस चालक को आरोपी बनाकर पेश किया था. जांच जब सीबीआई को सौंपी गई तो पूरा मामले ले करवट ली. इस मामले में स्कूल का 16 वर्षीय छात्र भोलू ही आरोपी निकला. इसके बाद से आरोपी छात्र नाबालिग होने के कारण ऑब्जरवेशन रूम में बंद है.
पहले कंडक्टर को किया था गिरफ्तार
आठ सितंबर 2017 को 7 साल के मासूम प्रिंस की बेरहमी से हत्या कर दी गई थी. गुरुग्राम के एक निजी स्कूल में उसकी गला रेत कर हत्या कर दी गई. गुरुग्राम पुलिस ने 24 घंटे के अंदर ही एक स्कूल बस के कंडक्टर अशोक को आरोपी बनाकर गिरफ्तार किया था. वहीं प्रिंस का परिवार इस बीच लगातार सीबीआई जांच की मांग करता रहा.
सीबीआई को सौंपी जांच
परिजनों की मांग पर दो माह बाद प्रिंस हत्याकांड की जांच CBI को सौंपी गई थी. जब सीबीआई ने इस मामले को खंगाला तो गुरुग्राम पुलिस की तहकीकात पूरी तरह से झूठी निकली. सीबीआई ने इस मामले में पुलिस की जांच को चैलेंज करते हुए आरोपी के रूप में उसी स्कूल के एक 16 वर्षीय छात्र को गिरफ्तार किया था.