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दिल्ली में शराब दुकानें खोलने की तैयारी शुरू, आबकारी विभाग से मांगी गई लिस्ट

दिल्ली में शराब दुकानें खोलने की तैयारी शुरू, आबकारी विभाग से मांगी गई लिस्ट

नई दिल्ली
गृह मंत्रालय की गाइडलाइंस के बाद अब दिल्ली सरकार भी शराब (Liquor Shops) की दुकानें खोलने की कवायद में जुट गई है। आबकारी विभाग ने चार सरकारी एजेंसियों को ऐसी दुकानों की पहचान करने के निर्देश दिए हैं जो गृह मंत्रालय द्वारा बताए गए सभी मानदंडों पर खरी उतरती हैं। जानकारी के मुताबिक दिल्ली में अभी भी 97 कंटेनमेंट जोन हैं जहां पर ये शराब की दुकाने नहीं खोली जाएंगी। कोरोना वायरस संक्रमण को झेल रही दिल्ली रेड जोन में है। गृह मंत्रालय की गाइडलाइन में कहा गया है कि कंटेनमेंट इलाकों को छोड़कर तीनों जोनों में स्टैंडअलोन शराब दुकानें खोली जा सकती हैं।

जल्दी सौंपी जाए लिस्ट
असिस्टेंट एक्साइज कमिश्नर अशोक दरयानी ने सरकारी कार्पोरेशनों को शहर में शराब की बिक्री शुरू करवाने के संबंध में भेजे गए पत्र में कहा है कि गृह मंत्रालय की ओर से तय मापदंड में आने वालीं एल-6 और एल-8 दुकानों की लिस्ट तुरंत भेजें। एल-6 लाइसेंस के तहत दिल्ली सरकार के अधीन शराब बिक्री की जाती है। इसके लिए DTTDC, DSIDC, DSCSC और DCCWS को उनके परिसर में शराब बिक्री के लिए लाइसेंस दिए जाते हैं। दिल्ली सरकार के आबकारी विभाग की वेबसाइट के अनुसार 2019 में शराब बिक्री के कम से कम 381 लाइसेंस जारी किए गए हैं।

MHA का ऑर्डर
केंद्रीय गृह मंत्रालय की तरफ से जारी ऑर्डर में कहा गया है कि शराब और पान, गुटखा, तंबाकू आदि की दुकानों पर एक साथ 5 से ज्यादा लोग इकट्ठा नहीं हो सकेंगे और लोगों के बीच सोशल डिस्टैंसिंग भी सुनिश्चित की जाएगी। ऑर्डर कहता है, ‘लॉकडाउन के दौरान सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीने, पान, गुटखा, तंबाकू आदि खाने की इजाजत नहीं होगी। हालांकि, न्यूनतम छह फुट की दूरी (दो गज की दूरी) ग्राहकों के बीच सुनिश्चित करने के बाद शराब, पान, तंबाकू की बिक्री करने की इजाजत होगी तथा दुकान पर एक समय में पांच से अधिक लोग नहीं होंगे।’

सरकार से मिली छूट
केंद्र सरकार ने लॉकडाउन की मियाद दूसरी बार बढ़ाने के साथ ही देश के ज्यादातर हिस्सों में ज्यादातर कामकाज की अनुमति भी दी है। किस इलाके में कोरोना वायरस का कितना प्रकोप है और आगे खतरे का स्तर क्या हो सकता है, इसका आकलन करते हुए अलग-अलग इलाकों को रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन में बांट दिया है। कोविड-19 मरीजों के लिहाज से ग्रीन जोन साफ-सुथरा इलाका है तो हॉटस्पॉट्स को रेड जोन करार दिया गया है। वहीं, इन दोनों कैटिगरी में नहीं आने वाले इलाकों को ऑरेंज जोन बताया गया है।

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