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Prayagraj News: होम क्वारंटीन की छूट न देने पर चीफ जस्टिस ने बिठाई कोर्ट

Prayagraj News: होम क्वारंटीन की छूट न देने पर चीफ जस्टिस ने बिठाई कोर्ट

प्रयागराज
उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पसंद के स्थान या घर पर क्वारंटीन होने की छूट न दिए जाने और जबरन क्वारंटीन सेंटर पर ले जाने को लेकर दाखिल याचिका को गंभीरता से लिया है। हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश गोविंद माथुर ने मामले से जुड़ी जनहित याचिका पर तत्काल सुनवाई करने के लिए कहा है। चीफ जस्टिस के आदेश के बाद निर्धारित तिथि 20 जुलाई से पहले ही जस्टिस सिद्धार्थ वर्मा और जस्टिस अजित कुमार की पीठ सुनवाई के लिए बैठी।

राज्य सरकार की तरफ से अपर महाधिवक्ता मनीष गोयल ने कोर्ट को बताया कि अपने घर या मर्जी से स्वयं क्वारंटीन होने के बारे में सरकार कदम उठाने जा रही है। उन्होंने बताया कि संस्थागत आईसोलेशन का स्कोप बढ़ाने के कदम उठाए जा रहे हैं। साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने के लिए पुलिस पेट्रोलिंग और स्पीकर से उद्घोषणा की जा रही है और इसकी महत्ता की जानकारी दी जा रही है। मास्क न पहनने वालों पर अर्थदंड लगाकर सख्त संदेश दिया जा रहा है।

कड़ाई से लागू किया जा रहा महामारी ऐक्ट
वहीं मामले की सुनवाई के दौरान आईजी पुलिस ने कोर्ट को बताया कि नियमित पेट्रोलिंग कर पैन्डेमिक रेग्यूलेशन, 20 को कड़ाई से लागू किया जा रहा है। आईजी ने कोर्ट से नगर निगम को निर्देश देने की मांग की कि दुकानों में और बाहर भीड़ न लगने पाए। इस पर कोर्ट ने कहा कि वह 13 जुलाई को ऐसे आदेश जारी कर चुकी है। कोर्ट ने नगर आयुक्त से इस आदेश के अनुपालन के साथ हलफनामा मांगा है। सीएमओ प्रयागराज की तरफ से मौजूद डॉ. मंगेश कुमार श्रीवास्तव से कोर्ट ने हाईकोर्ट में डॉक्टरों और पैरा मेडिकल स्टाफ की जानकारी मांगी है। याचिका पर अगली सुनवाई 24 जुलाई को होगी।

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