नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को दिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषण के स्तर में ‘मामूली’ सुधार पर ध्यान दिया और वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग को एक सप्ताह के भीतर निर्माण गतिविधियों पर लगाए गए प्रतिबंधों में ढील देने की मांग करने वाले विभिन्न अभ्यावेदनों पर निर्णय लेने की अनुमति दी।
मुख्य न्यायाधीश एनवी रमना और जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ और सूर्यकांत की एक विशेष पीठ ने उत्तर प्रदेश और राजस्थान को अपने पहले के आदेश का पालन करने के लिए कहा, जिसके द्वारा उसने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के राज्यों को उनके द्वारा एकत्र किए गए उपकर से निर्माण श्रमिकों को न्यूनतम मजदूरी का भुगतान करने के लिए कहा था। रियल एस्टेट फर्मों से ऐसा कहा गया था, क्योंकि प्रतिबंध के कारण उनका काम प्रभावित हुआ था।
कहा गया कि राजस्थान और उत्तर प्रदेश सरकारों को निर्माण करने वाले श्रमिकों को पैसे के भुगतान से संबंधित मुद्दे पर अनुपालन हलफनामा दाखिल करना होगा।
बेंच ने कहा, ‘हम आयोग (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और आसपास के क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग) को हमारे आदेशों के आधार पर या अन्यथा उनके परिपत्रों के अनुसार लगाई गई शर्तों में छूट के बारे में विभिन्न उद्योगों और संगठनों के अनुरोधों की जांच करने का निर्देश देते हैं। हमें उम्मीद है कि आयोग एक सप्ताह के भीतर इस पर गौर करेगा।’
पीठ ने आयोग और शीर्ष अदालत सहित अन्य द्वारा लगाए गए कुछ प्रतिबंधों के खिलाफ बिल्डरों के निकाय, चीनी, चावल और पेपर मिलों द्वारा दायर कई हस्तक्षेप याचिकाओं को निपटाने का फैसला किया और पैनल से इन मुद्दों पर फैसला करने को कहा।
पीठ ने शुरू में ही कहा कि अब हवा की गुणवत्ता में थोड़ा सुधार हुआ है और आयोग को प्रतिबंधों से संबंधित मुद्दों पर फैसला करने की अनुमति दी जा सकती है।
वरिष्ठ अधिवक्ता विकास सिंह ने कहा कि महत्वपूर्ण अवधि समाप्त होने के बाद से अब चीजें बेहतर हो गई हैं और पहले के एक आदेश को रद करने की मांग की जिसके द्वारा निर्माण गतिविधियों पर प्रतिबंध फिर से लगाया गया था।
बेंच ने कहा कि हम इन हस्तक्षेप आवेदनों पर विचार नहीं करेंगे। इन सभी आवेदनों पर आयोग (वायु गुणवत्ता) द्वारा विचार किया जाएगा और राज्यों के परामर्श से छूट के अनुदान पर विचार किया जाएगा।
केंद्र और आयोग की ओर से पेश सालिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि वायु प्रदूषण के मुद्दे से निपटने के लिए कई दीर्घकालिक उपायों पर विचार किया जा रहा है। दिल्ली सरकार की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता ए एम सिंघवी ने कहा कि शीर्ष अदालत ने सात अस्पतालों में निर्माण गतिविधियों की अनुमति दी थी और पीठ से अन्य अस्पतालों में भी निर्माण गतिविधियों की अनुमति देने का आग्रह किया था। CJI ने कहा, ‘हम सभी व्यक्तिगत मामलों में नहीं पड़ सकते… मुझे यह कहते हुए खेद है कि अगर सभी राज्यों और केंद्र ने प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए कदम उठाए तो हम इस पर विचार नहीं करेंगे।’ साथ ही दिल्ली सरकार से आयोग से संपर्क करने को कहा गया है।