पुलिस ने क्षेत्र के सभी डीजे संचालकों के साथ बैठक कर दिए आवश्यक दिशा निर्देश
- शासन द्वारा निर्धारित नियमो व आवाज में चलाए जाने की दी हिदायत
देवबंद [24CN]: पुलिस ने क्षेत्र के सभी डीजे संचालकों की बैठक लेकर सभी डीजे संचालकों को आवश्यक दिशा निर्देश देते हुए अनुशासन का पाठ पढ़ाया। शासन द्वारा निर्धारित नियमो व आवाज में चलाए जाने की हिदायत दी। बिना अनुमति के कहीं भी डीजे नहीं बजाने की चेतावनी भी पुलिस द्वारा दी गई।
क्षेत्र में फैली तरह तरह की अफवाहें अब कम होती जा रही है लेकिन पुलिस लगातार यह प्रयास कर रही है कि क्षेत्र का माहौल सामान्य बने इसी कड़ी में सोमवार को डीजे संचालकों की बैठक का आयोजन कोतवाली परिसर में किया गया।
बैठक को संबोधित करते हुए सी ओ रामकरण सिंह ने कहा कि बिना अनुमति लिए कोई भी संचालक कहीं पर भी डीजे ना चलाए। उन्होंने कहा कि डीजे संचालक किसी भी कार्यक्रम में इस तरह का कोई गाना ना बजाएं जिससे किसी दूसरे धर्म की भावनाएं आहत होती हो या किसी को दिक्कत होती हो। उन्होंने कहा कि रात 10 बजे के बाद डीजे बजाना पूरी तरह गैर कानूनी है इस बात का सभी डीजे संचालक ध्यान रखें। उन्होंने कहा कि डीजे प्रशासन द्वारा निर्धारित आवाज में ही बजाएं, डीजे की आवाज इतनी तेज ना हो कि वहां आसपास रहने वाले लोगों को परेशानी हो बच्चों को पढ़ाई में दिक्कत हो। उन्होंने कहा कि यदि डीजे संचालक नियमों का पालन नहीं करेंगे तो उनके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर कार्रवाई की जाएग। उन्होंने यह भी बताया कि इस तरह के मुकदमे में 3 वर्ष तक की सजा और जुर्माना हो सकता है।
बैठक में इंस्पेक्टर सिराजुद्दीन ने भी डीजे संचालकों को प्रशासन द्वारा निर्धारित नियमों के अनुसार अपना कारोबार चलाने तथा बिना अनुमति के कहीं भी डीजे नहीं चलाने के तथा जबरदस्ती फरमाइशी गाने नहीं चलाने के निर्देश दिये।
