पुलिस फैसिलीटेशन आफिसर पीड़िता की घर और वन स्टाॅप सेंटर पर शिकायत की सूचना रिकार्ड करेंगी

- पुलिस द्वारा पीड़िता की कार्रवाही से इंकार करने पर धारा 166ए आईपीसी के तहत कार्यवाही होंगी
सहारनपुर [24CN] : मिशन शक्ति- ‘‘नारी सुरक्षा, नारी सम्मान, नारी स्वावलम्बन‘‘ अभियान के अंतर्गत महिलाओं के खिलाफ हिंसा से संबंधित मुद्दों के लिए किस कानून की कौन सी धाराओं को लगाया जाए। पीड़ित महिला अपनी शिकायत दर्ज कराने के लिए पुलिस स्टेशन जाने में असमर्थ है तो पुलिस फैसिलीटेशन आॅफिसर उचित अनुमति प्राप्त करते हुए उनके घर/वन स्टाॅप सेन्टर/अस्पताल से ही उसकी सूचना की रिकार्डिंग सुनिश्चित करेंगे। पुलिस फैसिलिटेशन आॅफिसर आॅडियो-वीडियो इलेकट्राॅनिक या अन्य माध्यम से धारा 161 और 164 सी0आर0पी0सी0 के अंतर्गत महिलाओं के बयान दर्ज करने की सुविधा प्रदान करेंगे।
जिला प्रोबेशन अधिकारी श्री पुष्पेन्द्र सिंह ने आज सखी-वन स्टाॅप सेन्टर, सी0एम0एस0 आवास के सामने जिला चिकित्सालय, सहारनपुर में पुलिस फैसिलिटेशन आॅफिसर नियुक्त करते हुए आयोजित कार्यक्रम में यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि सखी-वन स्टाॅप सेन्टर में तैनात पुलिस फैसिलटेशन आॅफिसर पीड़ित महिलाओं को अपराधियों के खिलाफ उचित कार्यवाही करने, हिंसा से पीड़ित महिलाओं को पुलिस स्टेशन में प्राथमिकी दर्ज कराने में मदद करेंगे। उन्होंने कहा कि यदि धारा 326ए, 326 बी, 354, 354 बी, 370, 370 ए, 376, 376 ए, 376बी, 376 सी, 376 डी, 376 ई या 509 आई0पी0सी0 के अंतर्गत दण्डनीय अपराधों में संबंधित पुलिस अधिकारियों द्वारा कार्यवाही करने से इन्कार किया जाता है तो पुलिस फैसिलीटेशन आॅफिसर अरोपी पुलिस अधिकारियों के विरूद्ध धारा 166 ए आई0पी0सी0 के तहत कार्यवाही शुरू केंरेंगी।
प्रभारी थानाध्यक्ष, महिला थाना श्रीमती सरिता सिंह ने कहा कि सखी-वन स्टाॅप सेन्टर द्वारा पीड़ित महिलाओं को उनकी आवश्यकतानुसार सहायता उपलब्ध कराई जायंेगी। उन्होंने कहा किा तत्काल कार्यवाही करने की जानकारी प्रदान करते हुए महिला हेल्प लाइन नम्बरों तथा एन्टीरोमियों स्क्वायड द्वारा तत्काल कार्यवाही के लिए सूचना दी जा सकती है। उन्होंने कहा कि सखी-वन स्टाॅप सेन्टर पर आयी पीड़िताओं की समस्याओं को सुनकर उनका निस्तारण करने के लिए पुलिस पूरी तरह से तत्र्पर है।
जिला समन्वयक महिला शक्ति केन्द्र, श्रीमती रूपा हरित ने बालिकाओं को कन्या सुमंगला योजना, 181 महिला हेल्प लाइन, सखी-वन स्टाॅप सेन्टर, निराश्रित महिला पेंशन योजना, कन्या भू्रण हत्या, कार्यस्थल पर महिलाओं का लैंगिक उत्पीड़न अधीनियम 2013, पोक्सो एक्ट, घरेलू हिंसा से महिलाओं की रोकथाम अधीनियम 2005, किशोर न्याय अधीनियम 2015, बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, पी0सी0पी0एन0डी0टी0 अधिनियम तथा रानी लक्ष्मीबाई महिला एवं बाल सम्मान कोष के विषय में जानकारी प्रदान की।
कार्यक्रम को सम्बोधित करते हुए बाल विकास परियोजना अधिकारी,नगर, श्रीमती (डाॅ0) अनिता सोनकर ने महिलाओं व बालिकाओं को उनके स्वास्थ्य, पोषण, पूरक आहार की जानकारी प्रदान करते हुए सखी-वन स्टाॅप सेन्टर द्वारा प्रदान की जाने वाली सुविधाओं के विषय में बताया। कार्यक्रम में श्रीमती नेहा शर्मा, महिला कल्याण अधिकारी, महिला शक्ति केन्द्र, सहारनपुर द्वारा नारी सुरक्षा, नारी सम्मान व नारी स्वावलम्बन कार्यक्रम की विस्तृत जानकारी प्रदान की गयी। उक्त कार्यक्रम में सुश्री सरिता सैनी, सेन्टर मैनेजर, सखी-वन स्टाॅप सेन्टर, सहारनपुर, सुश्री नियतांक चैधरी, सोशल साइको काउंसलर, श्रीमती रोबिन सैनी, जिला समन्वयक, महिला शक्ति केन्द्र, सहारनपुर व सखी-वन स्टाॅप सेन्टर, सहारनपुर का समस्त स्टाॅफ उपस्थित रहा।