पुलिस ने की गैंगस्टर एक्ट अधिनियम के तहत आरोपी स्कूटी कुर्क

पुलिस ने की गैंगस्टर एक्ट अधिनियम के तहत आरोपी स्कूटी कुर्क
  • सहारनपुर में गागलहेड़ी पुलिस द्वारा कुर्क की गई स्कूटी।

गागलहेड़ी। थाना गागलहेड़ी पुलिस ने तहसीलदार सदर के नेतृत्व में एक आरोपी की आपराधिक क्रियाकलापों द्वारा अर्जित की गई स्कूटी को गैंगस्टर एक्ट की धारा-14(1) के तहत कुर्क कर लिया।

मिली जानकारी के अनुसार थाना गागलहेड़ी पुलिस ने गांव सुनहटी खडख़ड़ी निवासी शातिर अपराधी नसीर पुत्र पीरू को 24 मई 2021 को अपने भाई की हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। पुलिस ने विगत 22 अक्टूबर को आरोपी नसीर के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट की धारा-2/3 के तहत मुकदमा दर्ज कर सम्पत्ति की जांच की गई तो पाया गया कि आरोपी नसीर द्वारा जीविकोपार्जन के लिए संगठित गिरोह बनाकर अवैध रूप से अपराध कर अपने आर्थिक व भौतिक लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से हत्या जैसे गम्भीर अपराध किए जा रहे हैं तथा हत्या जैसे गम्भीर अपराध से अर्जित किए गए धन से स्कूटी संख्या-यूपी-11बीएच-6897 क्रय की गई है। आज पुलिस ने तहसीलदार सदर नितिन राजपूत व थाना गागलहेड़ी प्रभारी सूबेसिंह व उपनिरीक्षक छोटेसिंह के नेतृत्व में आरोपी नसीर की स्कूटी संख्या यूपी-11बीएच-6797 को उसके मकान से जब्त कर लिया।