पुलिस व राजस्व विभाग ने कुर्क की खनन माफिया हाजी इकबाल की करोड़ों की सम्पत्ति

- सहारनपुर में खनन माफिया हाजी इकबाल की सम्पत्ति की कुर्की करती पुलिस व राजस्व विभाग की टीम।
बेहट। कोतवाली पुलिस व राजस्व विभाग की संयुक्त टीम ने खनन माफिया व पूर्व एमएलसी हाजी इकबाल उर्फ बाल्ला की लगभग 107 करोड़ रूपए की अवैध रूप से अर्जित की गई सम्पत्ति को गैंगस्टर की धारा-14(1) के तहत कुर्क कर लिया।
गौरतलब है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आकाश तोमर के निर्देशों के अनुपालन में गैंगस्टर एक्ट व अवैध रूप से अर्जित की गई सम्पत्ति के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत थाना मिर्जापुर के तत्कालीन थाना प्रभारी अजय कुमार श्रोतिया द्वारा थाना मिर्जापुर में पूर्व एमएलसी मौहम्मद इकबाल उर्फ हाजी इकबाल उर्फ बाल्ला पुत्र अब्दुल वहीद, अब्दुल वाजिद पुत्र हाजी इकबाल उर्फ बाल्ला, जावेद पुत्र हाजी इकबाल उर्फ बाल्ला, मौहम्मद अफजाल पुत्र हाजी इकबाल उर्फ बाल्ला, अली शान पुत्र हाजी इकबाल उर्फ बाल्ला निवासीगण मिर्जापुर पोल थाना मिर्जापुर राव लईक पुत्र सईद अहमद निवासी रायपुर थाना मिर्जापुर नसीम पुत्र अब्दुल गफ्फार उर्फ गफूर निवासी मिर्जापुर पोल थाना मिर्जापुर के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट की धारा-2/3 के तहत मुकदमा दर्ज कराया था जिसकी विवेचना बेहट कोतवाली प्रभारी बृजेश कुमार पांडेय द्वारा की जा रही थी।
विवेचना के दौरान गैंग लीडर मौहम्मद इकबाल उर्फ हाजी इकबाल उर्फ बाल्ला द्वारा अपने आपराधिक सहयोगियों, परिजनों, रिश्तेदारों, नौकरों व कम्पनियों आदि के नाम से वन क्षेत्र से खैर आदि लकड़ी की चोरी व तस्करी, अवैध रूप से खनन का अवैध कारोबार एवं दबंगी के बल पर लोगों को डरा-धमकाकर धोखाधड़ी करके सरकारी व गैर सरकारी भूमि क्रय किए जाने के मामले सामने आए थे।
आज बेहट कोतवाली पुलिस व राजस्व विभाग की टीम ने हाजी इकबाल द्वारा अपने परिजनों, परिचितों व विभिन्न फर्मों के नाम से रजिस्टर्ड कराई गई कम्पनियों के नाम से अर्जित की गई अवैध सम्पत्ति को धारा-14(1) गैंगस्टर अधिनियम 1986 के अंतर्गत राज्य सरकार के अधीन जब्त कर लिया गया। हाजी इकबाल की आज जब्त की गई 125 सम्पतियों की कीमत लगभग 107 करोड़ रूपए बताई जा रही है।