PM किसान सम्मान निधि योजना: टैक्सदाता है तो इन किसानों को नहीं मिलेगा लाभ

नई दिल्ली। कोरोना संकट के बीच भी किसानों से जुड़ी लाभकारी योजना प्रगति पर है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत प्रत्येक किसान को सलाना 6 हजार रूपये की प्रोत्साहन राशि दी जाती है। सरकार का दावा है कि लॉकडाउन के बाद से करोड़ो किसानों को इस योजना का लाभ पहुंचा दिया गया है। ऐसे में जो किसान बच जाते हैं उन्हें भी आने वाले समय में पहुंचा दी जाएगी। लेकिन कुछ किसान ऐसे भी सामने आ रहे हैं जिनका दावा है कि उनके पास सभी कागज होने के बाद भी योजना का लाभ नहीं पहुंच पा रहा है।
टैक्सदाता न हो
बता दें, योजना को लाभ किसान के साथ-साथ उसके परिवार में भी कोई इनकम टैक्सदाता नहीं होना चाहिए। योजना का लाभ लेने से कई किसान इसलिए भी वंचित रह जाते हैं क्योंकि उनके घर में कोई टैक्स पे कर रहा होता है। पीएम किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थी बनने के लिए किसानों को निम्न योग्यताओं की पूर्ति करनी होती है। इस योजना का लाभ उठाने वाले किसान:-
- किसान के नाम पर खेती वाली भूमि होनी चाहिए
- किसान का बैंक खाता और आधार कार्ड में एक नाम से एक जैसी स्पेलिंग ही लिखा होना चाहिए
- इसके अलावा भी कोई जानकारी (जैसे कि पिता का नाम, उम्र, पता इत्यादि) बैंक डिटेल और आधार कार्ड में दी जानकारी से अलग नहीं होना चाहिए
- किसान किसी भी तरह से इनकम टैक्स दाता नहीं हो व उसकी कोई सरकारी नौकरी न हो
- किसान इससे पहले किसी भी प्रकार का कोई पेंशन लाभार्थी न हो
बता दें, नरेंद्र मोदी सरकार ने 2019 फरवरी में पीएम किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत की थी। सरकार की ओर से इस तर्क के साथ यह स्कीम लांच किया गया था कि कर्ज की माफी कराना स्थाई समाधान नहीं है इसलिए इस तरह के स्कीम से किसानों को राहत मिल सकेगी और वे कर्ज में डूबने से बच सकेंगे।
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