सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान करने वाले व्यक्तियों कोटपा एक्ट के तहत कार्यवाही होगी: त्रिपाठी

सहारनपुर। तम्बाकू सेवन की रोकथाम के लिए जिला तम्बाकू नियंत्रण प्रकोष्ठ एवं पुलिस विभाग द्वारा चलाये गये साझा अभियान में रेलवे स्टेशन और बस स्टैण्ड के निकट सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान करने वाले व्यक्तियों पर कोटपा एक्ट की धारा 4 के अन्तर्गत जुर्माना किया गया। जिला तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम के नोडल अधिकारी डॉ0 ए. के. त्रिपाठी ने आज यहां यह जानकारी देते हुए बताया कि जनपद में तम्बाकू सेवन की रोकथाम के लिए कोटपा एक्ट 2003 को प्रभावी रूप से लागू किये जाने के क्रम में पुलिस विभाग के साथ समन्वय बनाकर साझा अभियान चलाया जा रहा है।

उन्होंने बताया कि सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान करने वाले व्यक्तियों के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जा रही है। डा. त्रिपाठी ने बताया कि बस स्टैण्ड के निकट स्थित तम्बाकू विक्रेताओं को कोटपा एक्ट सेक्शन 6(ए) के साइन ऐज प्रदान किये गये। जिसमें 18 वर्ष से कम आयु के व्यक्तियों को तम्बाकू विक्रय नहीं किया जायेगा। यदि कोई विक्रेता 18 वर्ष से कम आयु के व्यक्तियों को तम्बाकू उत्पाद विक्रय करता हुआ पाया जायेगा तो उसके विरूद्ध संबंधित धाराओं में कानूनी कार्यवाही की जाएगी। यह कार्यवाही स्वास्थ्य विभाग एवं पुलिस विभाग द्वारा संयुक्त रूप से लगातार प्रक्रिया में रहेगी।


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