अपराधिक प्रवत्ति के व्यक्तियों को निर्वाचन अभिकर्ता न बनाया जाए – जिला निर्वाचन अधिकारी

अपराधिक प्रवत्ति के व्यक्तियों को निर्वाचन अभिकर्ता न बनाया जाए – जिला निर्वाचन अधिकारी
  • मतगणना हॉल में इलेक्ट्रानिक डिवाईस, ज्वलनशील पदार्थ व शस्त्र आदि ले जाने की अनुमति नहीं होगी – अखिलेश सिंह

सहारनपुर [24CN]। विधानसभा सामान्य निर्वाचन 2022 को निष्पक्ष, स्वतंत्र एवं पारदर्शी ढंग से सम्पन्न कराने के लिए निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अनुपालन में जिला निर्वाचन अधिकारी श्री अखिलेश सिंह की अध्यक्षता में मतगणना के संबंध में विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के समस्त अभ्यर्थियों के साथ कलेक्ट्रेट सभागार में बैठक आयोजित की गयी। 10 मार्च 2022 को होने वाली मतगणना में मतगणना स्थल पर 7+1 टेबिल एक हॉल एवं 7+1 दूसरे हॉल में इस प्रकार एक विधानसभा में कुल 14+2 टेबिल लगायी जायेंगी। एक राउण्ड/चक्र में एक विधानसभा की 14 बूथों की मतगणना एक साथ होगी। इस संदर्भ में 01-बेहट विधानसभा में कुल राउण्ड 32, 02- नकुड में 31, 03-सहारनपुर नगर में 35, 04-सहारनपुर में 29, 05-देवबन्द में 29, 06- रामपुर मनिहारान में 27, 07- गंगोह में 33 कुल राउण्ड होंगे।
उपरोक्त के अतिरिक्त ईटीपीबीएस एवं पोस्टल बैलेट की गणना हेतु प्रति विधानसभा 03 टेबिल लगायी जायेंगी। मतों की गणना के लिए एक टेबिल पर एक गणना सुपरवाईजर, एक गणना सहायक, एक माइक्रो ऑब्जर्वर तथा एक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की नियुक्ति की गयी है।

इसके अतिरिक्त जिला निर्वाचन अधिकारी श्री अखिलेश सिंह ने बताया कि प्रातः 07ः00 बजे उम्मीदवारों/निर्वाचन अभिकर्ताआंे के समक्ष स्ट्रांग रूम खोला जाएगा। तथा 08ः00 बजे पोस्टल बैलेट की गणना सर्वप्रथम की जाएगी तत्पश्चात 08ः30 बजे ईवीएम के मतपत्रों की गणना की जाएगी। उन्होने अभ्यर्थियों से कहा कि अपराधिक प्रवत्ति के व्यक्तियों को निर्वाचन अभिकर्ता न बनाया जाए। मतगणना हॉल में मोबाइल फोन, आईपैड, लैपटॉप, इलेक्ट्रानिक डिवाईन, माचिस व शस्त्र आदि ले जाने की अनुमति नहीं होगी। मतगणना केन्द्र पर केवल पास धारकों और आयोक द्वारा प्राधिकृत व्यक्तियों को ही प्रवेश की अनुमति दी जायेगी।

मतगणना के परिणाम के घोषणा के पश्चात विजयी उम्मीदवार द्वारा जुलूस आदि निकालने पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध रहेगा। उन्होने कहा कि गणन अभिकर्ता 18 वर्ष से अधिक आयु के होंगे और केन्द्र अथवा राज्य सरकार का कोई भी वर्तमान मंत्री, वर्तमान संसद सदस्य, विधानमंडल/विधान परिषद का वर्तमान सदस्य, शहरी स्थानीय निकायों का मुखिया, प्रमुख, अध्यक्ष, महापौर, जिला स्तरीय जिला परिषद, ब्लॉक स्तरीय पंचायत समिति का अध्यक्ष, राष्ट्रीय, राज्य, जिला सहकारी संस्थाओं के चुने हुए अध्यक्ष, केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के अध्यक्ष, सहकारी निकायों के अध्यक्ष, लोक अभियोजक, अपर लोक अभियोजक तथा कोई भी सरकारी सेवक गणन अभिकर्ता नियुक्त नहीं किये जा सकेंगे।

बैठक में मुख्य विकास अधिकारी श्री विजय कुमार, अपर जिला मजिस्ट्रेट प्रशासन डॉ0 अर्चना द्विवेदी, नगर मजिस्ट्रेट श्री विवेक चतुर्वेदी सहित सभी रिटर्निंग आफिसर एवं सभी राजनैतिक दलों के पदाधिकारी उपस्थित रहे।