किसानों को गेहूँ खरीद का भुगतान पी0एफ0एम0एस0 के माध्यम से होगा
- गेहूँ की खरीद के लिए किसान पंजीकरण जरूर कराएं
सहारनपुर[24CN] । रबी विपणन वर्ष 2020-21 के अन्तर्गत कृषकों का पंजीकरण ओ0टी0पी0 आधारित तथा भुगतान पी0एफ0एम0एस0 (सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली) के माध्यम से किया जायेगा। कृषक अपना पंजीकरण स्वयं या साइबर कैफे या जनसुविधा केन्द्रों के माध्यम से ऑनलाइन कर सकते है, जो मोबाइल पर प्राप्त ओ0टी0पी0 के आधार पर होगा।
सम्भागीय खाद्य नियंत्रक ने आज यहां यह जानकारी दी। उन्होने पंजीकरण में किसानों को आवश्यक सावधानियां की जानकारी देते हुए बताया कि किसान के द्वारा स्वंय अथवा उसके परिवार के किसी नामित सदस्य द्वारा क्रय केन्द्र पर गेहूँ विक्रय किया जा सकता है। उन्होने कहा कि आधार नम्बर गलत होने की दशा में किसान अपना पंजीकरण लाॅक नहीं कर सकता है। 100 कुंटल से अधिक विक्रय हेतु पंजीकृत आवेदनों तथा बटाईदार के आवेदनों का उपजिलाधिकारी द्वारा सत्यापन किये जाने के उपरान्त ही गेहूॅ क्रय किया जायेगा।
उन्होने कहा कि कृषक अपनी खतौनी में अंकित नाम को पंजीकरण में सही-सही दर्ज कराये, खतौनी में उल्लिखित (बायें तरफ) समस्त नामों में से अपना नाम चुने जाने का विकल्प उन्हें ऑनलाइन ड्रापडाउन में उपलब्ध रहेगा। कृषक अपनी कम्प्यटूराईज्ड खतौनी की खाता संख्या पंजीयन में दर्ज कर अपने कुल रकबे को एवं बोये गये गेहूॅ के रकबे को अंकित करना होगा तथा संयुक्त भूमि होने की दशा में कृषक अपनी हिस्सेदारी की सही-सही घोषणा पंजीकरण में करें।
सम्भागीय खाद्य नियंत्रक ने कहा कि कृषक अपना बैंक खाता सी0बी0एस0 युक्त ऐसी बैंक शाखा में खुलवायें, जिसमें पी0एफ0एम0एस0 की सुविधा उपलब्ध हो तथा पंजीकरण फाॅर्म में बैंक खाता संख्या व आई0एफ0एस0सी0 कोड भरने में विशेष सावधानी बरतें। उन्होने कहा पी0एफ0एम0एस0 के माध्यम से त्वरित भुगतान सुनिश्चित हो सके, इसके लिए कृषकों से अपील है कि अपने संयुक्त बैंक खाते के स्थान पर एकल बैंक खाते को ही पंजीकरण में दर्ज करायें।
उन्होने कहा कि अपने बैंक खाते का विवरण भरते समय किसान अपनी बैंक शाखा से यह जानकारी अवश्य प्राप्त कर लें कि विक्रय किये जाने वाले गेहूँ के मूल्य का भुगतान पी0एफ0एम0एस0 व्यवस्था से सुविधाजनक ढंग से उनके खाते में स्थानान्तरित हो सकता है। जो कृषक खरीफ विपणन वर्ष 2020-21 में धान विक्रय हेतु पंजीकरण करा चुके है, उन्हें गेहूँ बिक्री हेतु पुनः पंजीकरण कराने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन पंजीकरण को संशोधन कर या बिना संशोधन के पुनः लाॅक कराना होगा। किसान का मोबाइल नम्बर, बैंक खाता संख्या, आधार नम्बर एक ही कृषक हेतु उपयोग हो सकता हैै। कृषक गेहँू विक्रय के समय पंजीकरण प्रपत्र के साथ कम्प्यूटराईज्ड खतौनी, बैंक के पासबुक के प्रथम पृष्ठ की छायाप्रति एवं आधार कार्ड साथ लायें।