ग्राम मोहरा में विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन

सहारनपुर [24CN]। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव श्री हृषीकेश पाण्डेय ने निःशुल्क कानूनी सहायता सबके लिये, मध्यस्थता केन्द्र, राष्ट्रीय लोक अदालत, स्थायी लोक अदालत गिरफतार व्यक्ति के अधिकार, 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों द्वारा अपराध करने पर उनके अधिकार, सविंधान, लैगिंग अपराध आदि के बारे में बताया।
श्री हृषीकेश पाण्डेय आजादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम के क्रम में आज ग्राम मोहरा परगना मोहरा तहसील नकुड गंगोह में विधिक साक्षरता शिविर के आयोजन में उपस्थित लोगों को संबोधित कर रहे थे। उन्होने कहा कि जो बाते आप लोगो को बताई जा रही है वह आप अवश्य ही दूसरे व्यक्तियो को बताये जिससे उनको भी लाभ प्राप्त हो सकें।
शोभित यूनिवर्सिटी के डीन श्री डा0 प्रीतम सिहं पंवार ने छोटे-छोटे कानूनों की जानकारी दी ओर कहा कि विधिक साक्षरता शिविर का मुख्य उददेश्य आम नागरिको को छोटे-छोटे कानूनो की जानकारी उपलब्ध कराना है। अश्विनी शर्मा कोर्ट स्टाफ एवं विधिक सेवा प्राधिकरण के मुख्य कार्यकारी श्री राजकुमार गुप्ता ने भी विधिक सेवा प्राधिकरण की योजनाओ पर प्रकाश डाला। नायब तहसीलदार नकुड ने उपस्थित लोगो को शासन द्वारा जारी तहसील के योजनाओ की जानकारी दी। शोभित यूनिवर्सिटी के केयर टेकर सुफी जहीर अख्तर ने भी आवश्यक जानकारी दी। ग्राम दूधला, ग्राम बिलासपुर व ग्राम झाडवन मे भी डोर टू डोर जाकर लोगो को जागरूक किया गया तथा विधिक साक्षरता शिविर आयोजित किया गया। कार्यक्रम का संचालन विधि प्रोफेसर श्री गौरव त्यागी ने किया। इस अवसर पर काफी संख्या में ग्रामीण, यूनिवर्सिटी के विधि के छात्र एवं छात्रायें मौजूद थी।
तहसील विधिक सेवा समिति देवबन्द, बेहट, नकुड, सदर एवं रामपुर मनिहारान में भी विधिक साक्षरता शिविर एवं डोर डोर टू डोर के कार्यक्रम आयोजित किये गये। नगर निगम, जिला कार्यक्रम अधिकारी, जिला प्राबेशन अधिकारी, जिला पंचायतराज अधिकारी के माध्यम से भी विधिक साक्षरता शिविर एवं डोर टू डोर कार्यक्रम आयोजित किये गयें। अनेक सामाजिक संस्थाओं, आशाओ, आंगनवाडी कार्यकर्ताओ ने भी गांव-गांव डोर टू डोर जाकर ग्रामीणो को जागरूक किया।