कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन शोषण रोकने के लिए कानूनी जागरूकता के लिए शिविर का आयोजन

सहारनपुर [24CN]। प्रदेश में महिलाओं तथा बच्चों की सुरक्षा, सम्मान एवं स्वावलम्बन के लिए मिशन शक्ति अभियान के ‘‘3 फेस‘‘ के तहत ‘‘कानूनी जागरूकता अभियान-कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन शोषण‘‘ कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में महिलाओं का लैंगिक उत्पीड़न अधिनियम 2013 की धारा-6 व 7 में उल्लिखित प्रावधानों के तहत स्थानीय परिवाद समिति तथा धारा-4 के तहत आन्तरिक परिवाद समिति गठित करने की जानकारी प्रदान की गयी।

उप निदेशक महिला कल्याण श्री पुष्पेन्द्र सिंह ने आज यहां यह जानकारी दी। उन्होने महिलाओं को जानकारी दी कार्यस्थल पर यदि कार्यस्थल के कार्यालय या प्रशासनिक इकाइयाँ भिन्न स्थलों या खण्डीय या उप खण्डीय स्तर पर स्थित हैं, तो वहाँ पर भी आन्तरिक परिवाद समितियों का गठन सभी प्रशासनिक इकाइयों या कार्यालयों में किया जाएगा। धारा-6 के तहत केवल ऐसे कार्यस्थलों में जहाँ 10 से कम कर्मचारी हों या परिवाद स्वयं नियोजक के विरूद्ध हो, वहाँ पर लैंगिक उत्पीड़न के परिवादों को जिला अधिकारी द्वारा गठित स्थानीय परिवाद समिति के समक्ष 07 दिन के भीतर प्रेषित करने के सम्बन्ध में जानकारी प्रदान की गयी।

ज्ञातव्य है कि आज जनपद के सभी विकास खण्डों में ‘‘कानूनी जागरूकता अभियान-कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन शोषण‘‘ जागरूकता शिविर के माध्यम से महिलाओं व बालिकाओं को जागरूक किया गया तथा सभी नियाक्ताओं को अपने-अपने कार्यस्थल पर आन्तरिक परिवाद समिति के गठन करने की जानकारी प्रदान की गयी। इसी के साथ ही जागरूकता शिविर में घरेलू ंिहंसा अधिनियम, 2005, दहेज प्रतिषेध अधिनियम, कन्या भू्रण हत्या अधिनियम, पोक्सो एक्ट, बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, बाल श्रम, अशोभनीय चित्रण निषेध अधिनियम, अनैतिक देह व्यापर निरूपण अधिनियम की जानकारी दी गयी।

कार्यक्रम में मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना, निराश्रित महिला पेंशन योजना, उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना एवं उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना (सामान्य) के पात्र लाभार्थियों के आवेदन कराने तथा सरकार द्वारा चलायी जा रही लाभार्थीपरक योजनाओं के विषय में जानकारी जन सामान्य को प्रदान की गयी।


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